उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म (SWAROJGAR YOJANA 2020 – 2021 Online Application / Registration)

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Mukhyamantri Swarojgar Yojana के ऑनलाइन आवेदन
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म (SWAROJGAR YOJANA 2020 - 2021 Online Application / Registration)

उत्तराखंड सरकार ने Mukhyamantri Swarojgar Yojana के ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म msy.uk.gov.in पर आमंत्रित किये हैं । मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य उन प्रवासियों को उत्तराखंड में बनाए रखना है जो कोरोनावायरस (COVID-19) लॉकडाउन के दौरान राज्य में लौट आए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 28 मई 2020 को इस सरकारी योजना की शुरुआत की है। सरकार हर गांव तक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पहुंचाने के लिए ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि युवाओं को लाभ मिल सके। सभी इच्छुक उम्मीदवार जो नए व्यवसाय को स्थापित करने के लिए सब्सिडी पर बैंक ऋण लेना चाहते हैं, वे अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।

उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 (Uttarakhand Swarojgar Yojana 2020)

लोग अब राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से आसानी से ऋण ले सकते हैं। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना की कुल लागत का 10% भुगतान करना होगा, जबकि विशेष श्रेणी के लोगों को कुल परियोजना लागत का 5% ग्राहक योगदान के रूप में देना होगा।

जनप्रतिनिधि और जिला स्तर के अधिकारी इस योजना का प्रचार करेंगे ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इसका लाभ उठा सकें। Mukhyamantri स्वरोजगार योजना के तहत, जिला मजिस्ट्रेट (DM) को बैंकरों के साथ समन्वय करना होगा ताकि लाभार्थियों को ऋण लेने में कोई समस्या न हो।

उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन कैसे करे

उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना लाभ के लिए आवेदक महाप्रबंधक या जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) में स्वयं ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट msy.uk.gov.in पर जाएं होमपेज पर, मुख्य MENU में मौजूद “ऑफ़लाइन आवेदन / ऑनलाइन आवेदन” अनुभाग के तहत “पंजीकरण करें / पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें। उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाए गए फोटो के अनुसार दिखाई देगा:

नाम, ई-मेल आईडी, पासवर्ड, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पता, जिला, शहर, पिन कोड और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक खाता बनाएं। फिर आवेदक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लॉगिन कर सकते हैं: –

यहां आवेदक लॉगिन करने के लिए ई-मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों को संबंधित अधिकारियों से त्वरित मंजूरी मिल जाएगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिए जाएंगे।

उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria for Mukhyamantri Swarojgar Yojana)

मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के पात्र बनने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा: –

  • आवेदन के समय आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
  • इस योजना के तहत, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्र के उद्योग के लिए वित्त सुविधा उपलब्ध होगी।
  • आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्थान / सहकारी बैंक / संस्थान बैंक आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा।
  • सभी आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) के आधार पर प्राप्त आवेदनों की व्यवहार्यता के अनुसार चुना जाएगा।
  • विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लाभ के लिए, आवेदक को विशेष श्रेणी के तहत व्यावसायिक ऋण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, ओबीसी, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और विकलांगता प्रमाण पत्र का उत्पादन करना होगा।
  • आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं उठाया होगा।

पात्रता शर्तों की पूर्ति के बारे में आवेदक द्वारा एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची इस प्रकार है: – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जन्म तिथि का प्रमाण शैक्षिक योग्यता का प्रमाण (यदि कोई हो) जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) दिव्यांग श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) उत्तराखंड का अधिवास प्रमाण पत्र राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति शपत पात्र यूके स्वरोजगार योजना में ऋण राशि सब्सिडी योजना के तहत, ऋण राशि सब्सिडी प्रदान की जाएगी जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़े में दिखाया गया है: –

उत्तराखंड के युवाओं व हाल ही में घर लौटे राज्य के प्रवासी लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई है। एमएसएमई विभाग द्वारा जारी योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लाभ इस योजना से लाभान्वित होने वाले अधिकांश लोग अपने स्वयं के व्यायामशाला, ब्यूटी पार्लर, ढाबे, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें और अन्य चला रहे हैं। उत्तराखंड में यह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सही समय पर आई है क्योंकि जो प्रवासी लौटे हैं, उनके साथ बहुमूल्य अनुभव आया है। जो प्रवासी वापस आ गए हैं, वे अपने काम में अनुभवी हैं जो वे अन्य राज्यों में करते थे। यदि वे कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके पास पहले से ही कौशल और अनुभव है। यह एक बल गुणक साबित होगा क्योंकि अपने उद्यम शुरू करने के बाद, वे अपने संबंधित क्षेत्रों के अन्य लोगों को रोजगार देंगे।

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