उत्तराखंड राशन कार्ड 2022 | Uttarakhand Ration Card Online Kaise Banaye | Uttrakhand Ration Card Transfer kaise kare | Uttrakhand Ration Card 2022
उत्तराखंड दुर्गम पहाड़ों वाला राज्य है। यहाँ सभी के लिए रियायती दर पर राशन की व्यवस्था करना एक चुनौती है। इसलिये उत्तराखंड खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी लोगों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट अपने ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जो लोग नए राशन कार्ड के लिए अभी हाल ही में आवेदन किये थे, वेब वेबसाइट पर जाकर लिस्ट में अपना नाम देख सकतेहैं और राशन कार्ड बनवाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। जिनलोगों का राशन कार्ड बनेगा उन्हें सरकार की तरफ से रियायती दरों पर चावल, दाल, गेहूँ, चीनी, किरासन आदि मुहैया कराएगी। राशन कार्ड के लिए सिर्फ राज्य के स्थानीय निवासी ही आवेदन दे सकते हैं।
योजना का नाम | उत्तराखंड राशन कार्ड |
सम्बंधित विभाग | खाद्य, नागरिक, उपभोक्ता एवं आपूर्ति विभाग, उत्तराखंड |
उद्देश्य | लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। |
लाभार्थी | उत्तराखण्ड के निवासी। |
वेबसाइट | https://fcs.uk.gov.in/ |
हेल्पलाइन नम्बर | 18001804188/1967 |
राशन कार्ड क्या होता है | Uttarakhand Ration Card 2022
- राशन कार्ड सरकार द्वारा रियायती दर पर लोगो को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए दिया गया एक दस्तावेज है। यह लोगो के लिए बहुत ही उपयोगी दस्तावेज है, जो कई प्रकार के सरकारी योजनाओं में काम आता है। राशन कार्ड आपकी पहचान को भी दर्शाता है। यह आय और स्थिति के आधार पर बनाई जाती है। राज्य के सभी वर्गों के लिए राशन कार्ड आवश्यक है। जिन्होंने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनाया है, वे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं।

उत्तराखंड राशन 2022 कार्ड के प्रकार | Uttarakhand Ration Card Type
- APL राशन कार्ड : यह कार्ड अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए है। इसके लिए कोई भी आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस कार्ड को कोई उत्तराखंड के निवासी बनवा सकता है। यह कार्ड नारंगी रंग का होता है। इसके जरिए कार्डधारी 15 किलो अनाज प्रतिमाह रियायती दर से उपलब्ध कराया जा सकता है।
- BPL राशन कार्ड : गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को BPL राशन कार्ड जारी किया जाता है। यह वैसे परिवारों के लिए है जिनकी पारिवारिक आय 10000₹ वार्षिक से कम है। इस राशन कार्ड का रंग लाल होता है। इसके तहत प्रतिमाह 25 किलो अनाज रियायती दर से कार्डधारी को उपलब्ध कराया जाता है।
- AAY राशन कर्ड : AAY राशन कार्ड अत्यंत गरीब लोगों को जारी किया जाता है। वैसे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है या उनका आय का कोई स्रोत नहीं है, उन्हें यह कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड का रंग पीला होता है। इस राशन कार्ड धारक को रियायती दर पर 35 किलो अनाज प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।
उत्तराखंड राशन कार्ड 2022 के लाभ | Uttarakhand Ration Card 2022 Benefits
- राशनकार्ड राज्य के लोगो की आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर बनाये जाते हैं।
- राशन कार्डधारी व्यक्ति सरकारी दुकानों से सस्ती रियायती दर पर खाद्यान जैसे – चावल, गेहूँ, दाल, चीनी, किरासन इत्यादि को खरीदकर अपनी जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकता है।
- बहुत सी सरकारी योजनाओं में राशन कार्ड काम आता है।
- राशन कार्ड को हम अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
- वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार आदि बनवाने में राशन कार्ड काम आता है।
- यह लोगो को बहुत ही कम कीमत पर खाद्यान उपलब्ध करवाता है, जिससे गरीबो को वित्तीय बोझ कम पड़ता है।
- विद्यालय में छात्रवृति लेने के लिए भी इसका उपयोग लाभार्थी कर सकते हैं।
- इस राशनकार्ड का उपयोग उत्तराखंड सरकार के स्कूल एडमिशन के लिए भी किया जा सकता है।
उत्तराखंड राशन कार्ड 2022 के लिए दस्तावेज (पात्रता) | Uttarakhand Ration Card 2022 Required Documents
- आवेदक को उत्तराखंड का निवासी होना अनिवार्य है।
- आधारकार्ड
- पैनकार्ड
- बिजली बिल
- बैंक अकाउंट पासबुक
- आय प्रमाणपत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो।
उत्तराखंड राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें | Uttarakhand Ration card Online Application | Uttarakhand ration card form download 2022
- नए राशन कार्ड का आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले Department of Food, Supplies & Consumer Affair कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होमपेज पर बायीं ओर डाउनलोड टैब पर क्लिक करें या सीधे उत्तराखंड राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड पर क्लिक करें।
- यहाँ पर आवेदक को राशन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करना है। आप इसके लिए इस लिंक पर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म में सारी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजो के साथ सम्बंधित कार्यालय में जमा कर दें।
- आवेदक एक निश्चित तारीख के साथ एक पर्ची प्राप्त करेंगे, जिसके अनुसार सम्बंधित अधिकारी से आप सम्पर्क कर सकते हैं।
- आवेदक द्वारा दी गई जानकारी को इंस्पेक्टर आवेदक के निवास पर जाकर सत्यापित करेगा।
- राशनकार्ड जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय से एकत्र किया जा सकता है।
उत्तराखंड राशन कार्ड लिस्ट ऑनलाइन कैसे देखें | Uttarakhand Ration Card Check Status | Uttarakhand Ration card Online status:
- आवेदक को सर्वप्रथम Department of Food, Supplies & Consumer Affair कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद होमपेज पर Ration Card Details का विकल्प दिखाई देगा। उसप र क्लिक करें।

- अगले पेज पर आपको कैप्चा कोड भरने के बाद Verify बटन पर क्लिक करना होगा।
- वेरिफाई बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको State, District, DSO (District of supply office), Scheme, Date, Reporter, Name का चयन कर सभी जानकारी भरना होगा और इसके बाद View Report पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद District of Supply Office के विकल्प पर करें।
- इसके बाद अपने तहसील (ARO) पर क्लिक करें। उसके बाद अपने दुकानदार के नाम के आगे नम्बर पर क्लिक करें।

- क्लिक करने के साथ ही आपके सामने लिस्ट आ जायेगा। जिसमे आप अपना नाम देख सकते हैं।
उत्तराखंड राशन कार्ड में संशोधन करना | Uttrakhand Ration Card Add Name | Uttrakhand Ration Card Transfer :
इसके माध्यम से आप राशन कार्ड की त्रुटियों में संशोधन, डुप्लीकेट, रिन्यूअल, कैसेलेशन कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आपको डीएफओ या जीपीओ कार्यालय में जाना होगा।
- वहाँ से आपको सम्बंधित फॉर्म लेना होगा।
- फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियाँ अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर भरने के बाद उसमे वर्णित सम्बंधित दस्तावेज संलग्न कर दें।
- इसके बाद फॉर्म को डीएफओ/जीपीओ कार्यालय में जाकर जमा कर दें।
- अब आवेदन शुल्क भुगतान करने के बाद रेफरेंस नम्बर आपको मिलेगा।
- इसे रेफरेंस नम्बर को स्टेटस जानने के लिए सुरक्षित रख लें।

Uttarakhand Ration Card Helpline Number:
- आवेदक को सर्वप्रथम Department of Food, Supplies & Consumer Affair कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद होमपेज पर Contact Us का विकल्प दिखाई देगा। उसपर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने नया पेज पर सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जायेंगे।
हेल्पलाइन नम्बर : 18001804188/1967

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