मैरिज,जिसे हम हिंदी शादी भी कहते है, दो लोगों को एक बंधन में बांधकर सामाजिक या धार्मिक मान्यता देना है। अब जबकि हमें धार्मिक एवं सामाजिक तौर पर मान्यता मिल जाती है तो हमें इसे फिर क्यों रजिस्टर करने की आवश्यकता है। विवाह एक धार्मिक संबंध है किन्तु अब क़ानूनी तौर पर भी इसे मान्यता मिलनी आवश्यक है यह जरुरी भी हो गया है जैसे शादी के बाद बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाने, स्पाउज वीजा हासिल करने, जॉइंट प्रॉपर्टी लेने जैसे तमाम कार्यों के लिए शादी का प्रमाण-पत्र होना जरूरी है। साथ ही ये मैरिज सर्टिफिकेट इसी प्रकार कई तरह की परेशानियों से भी मुक्त कर सकता है। आज के समय में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह पंजीकरण नियमावली को संशोधित कर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 कर दिया है, अब प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों को विवाह पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अब ऑनलाइन माध्यम से सभी व्यक्ति स्वयं ही “स्टाम्प एवं निबंधन विभाग ” की वेबसाईट पर जाकर अपना विवाह पंजीकरण आवेदन कर सकता है। इसके लिए पति तथा पत्नी को अपना पूरा विवरण भर कर सभी दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र को स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।
उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट आवश्यक दस्तावेज़ (UP Marriage Certificate 2023: Required Documents)
- पति तथा पत्नी का आधार कार्ड।
- एड्रेस प्रूफ के लिये राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड,पासपोर्ट आदि।
- आयु प्रमाण पत्र के लिए दसवीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- शादी की एक जॉइंट फोटो।
- शादी का कार्ड।
- सभी डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी में अपने साइन जरूर करें।
उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट 2023 आवेदन पत्र हेतु दिशा-निर्देश (UP Marriage Certificate: Guidelines)
- उत्तर प्रदेश विवाह आवेदन पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भरा जाना अनिवार्य है।
- हिन्दी में आवेदन पत्र भरने के लिए “संरचना हिन्दी टंकण टूल”, गूगल इंडिक टूल अथवा कोई भी अन्य यूनिकोड इनेबल्ड हिंदी टाइपिंग टूल को इनस्टॉल करें अथवा संलग्न हिंदी कीबोर्ड का प्रयोग करें। साथ ही आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न तैयारी अवश्य कर लें।
- आपको अपना और अपनी पत्नी का फोटो 40 kb से कम साइज का JPG फॉर्मेट में उपलोड़े करना होगा। साथ ही आपको पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र को PDF फॉरमेट में उपलोड़े करना होगा।
- साथ ही आपको निवास के पते में वही पता भरना होगा, जो अपने प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं। फोटो, पहचान प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र का अपलोड किया जाना आवश्यक है। साथ ही मोहल्ला, गाँव के ड्रॉप डाउन के विकल्प में यदि वांछित मोहल्ला, गाँव का नाम उपलब्ध नहीं है तो उस मोहल्ला, गाँव का नाम पते के विकल्प में भर दें।
- पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वजनित तैयार हो जाएगा।
- आपको अपना और अपनी पत्नी का शपथ पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है।शपथ पत्र के प्रारूप का लिंक निचे दिया गया है।
- अपलोड किये गये प्रमाण पत्र व शपथ पत्र अधूरा या त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है।
- शपथ पत्र को नोटरी से प्रमाणित करने के बाद ही अपलोड करें।
उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन पंजीकरण (UP Marriage Certificate: Online Registration)
- अगर आप उत्तर प्रदेश विवाह ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।

- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको उत्तर प्रदेश विवाह ऑनलाइन पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आधार कार्ड वाले उम्मीदवार “आवेदन आधार-आधारित” पर क्लिक करें और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है “आवेदन कार्यालय आधारित” लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद आपको “नया आवेदन प्रपत्र भरें” लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको अपना और अपनी पत्नी का आधार संख्या दर्ज करना होगा। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा जिसे आपको वेबसाइट पर दर्ज करना होगा।
- उत्तर प्रदेश ऑनलाइन विवाह पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद आपको फॉर्म में अपनी सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
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Marriage certificate banana hai