ट्रैफिक चालान की सम्पूर्ण जानकारी 2021 | Traffic Challan Ki Sampurn Jankari 2021 | Traffic Challan Details in Hindi | How to Make e-challan Payment Online
जब भी कोई नागरिक रोड पर ट्रैफिक नियमों को अनदेखा करके वाहन चलाते हैं। तब ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन का चालान काट लिया जाता है। वाहन चालक को अलग-अलग प्रकार के नियमों के उल्लंघन के कारण चालान भरना पड़ता है। आज से कुछ साल पहले ट्रैफिक पुलिस द्वारा manual challan ही काटा जाता था। इसमें वाहन चालक को उसी वक्त चालान भरने का मौका दिया जाता था। कई बारी वाहन चालक के लाइसेंस और आरसी को पुलिस द्वारा जप्त कर लिया जाता था और उसके बाद वाहन चालक को court में पेश हो कर चालान भरना पड़ता था। इन सब में बहुत समय लग जाता था। इसी समस्या के निवारण के लिए 2019 में ई चालान की शुरुआत की गई।
Ministry of road transport and highways (MoRTH) द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत इस चालान की शुरुआत की गई। ई चालान का अर्थ है electronics chalan, इसका मतलब यह है कि वाहन चालक का नियम उल्लंघन के तहत जो चालान काटा गया है; उसका जुर्माना ऑनलाइन भरने की व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा वेबसाइट उपलब्ध करवाई गई है, जहां पर वाहन चालक ऑनलाइन ही जुर्माना भर सकते हैं।

ज्यादातर e-challan शहरों में ही होता है क्योंकि शहरों में सीसीटीवी और sensor लगे होते हैं, जिससे यह चेक होता है कि किस वाहन चालक ने कौन सा नियम तोड़ा है। sensor के जरिए वाहन चालक की सारी डिटेल मिल जाती है और फिर उसको ई चालान सौंप दिया जाता है।
मैनुअल चालान और ई चालान में फर्क 2021 (Manual Challan and E-Challan2021)
मैनुअल चालान | ई चालान |
मैनुअल चालान में ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियम तोड़ने वाले वाहन चालक को उसी समय चालान दे दिया जाता है। | ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक के पास 1 हफ्ते के अंदर अंदर ई चालान की रसीद आती है। |
मैनुअल चालान, चालान का एक पुराना तरीका है। | ई चालान चालान का एक आधुनिक तरीका है। |
मैनुअल चालान शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र सभी जगह पर जारी है। | e-challan अधिकतर शहरी क्षेत्र में ही लगाया जाता है क्योंकि शहरी क्षेत्र में ही सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। |
मैनुअल चालान में चालान का भुगतान या तो उसी समय वाहन चालक द्वारा कर दिया जाता है या फिर कोर्ट में पेश होकर भुगतान करना पड़ता है। | e-challan में ज्यादातर चालान का भुगतान ऑनलाइन ही हो जाता है। किसी किसी परिस्थिति में वाहन चालक को चालान भुगतान के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ता है। |
मैनुअल चालान में यदि चालान कोर्ट में पेश हो जाए तो भुगतान में काफी समय लग जाता है। | e-challan में समय कम लगता है। किसी किसी परिस्थिति में जब कोर्ट में पेश होना पड़ता है, तब इसमें समय लगता है। |
मैनुअल चालान में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ही निगरानी रखते हैं और उसी हिसाब से दंड देते हैं। | e-challan में निगरानी सीसीटीवी कैमरा और सेंसर की मदद से रखी जाती है, उसी हिसाब से चालान तय होता है। |
मैनुअल चालान में पारदर्शिता की कमी होती है। | e-challan एक पारदर्शी सिस्टम है, इसमें सॉफ्टवेयर द्वारा ही सारी जानकारी एकत्रित करके चालान तैयार किया जाता है। |
ई चालान तकनीक | Traffic Challan | Traffic Challan Online Payment
ई चालान सिस्टम के मुताबिक जो नई तकनीक इस्तेमाल की गई है, उससे वाहन चालक की सारी जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। इस तकनीक का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है:-
Intelligence traffic monitoring system (ITMS)
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इस सिस्टम के द्वारा वाहनों की निगरानी, वाहनों का आवागमन और दंडनीय स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।
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Red light violation detection (RLVD) | इस सिस्टम के इस्तेमाल से पता चलता है कि किस वाहन चालक के द्वारा रेड लाइट सिग्नल को तोड़ा गया है।
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Speed violation detection | स्पीड वायलेशन डिटेक्शन के इस्तेमाल से वाहन की स्पीड का पता चल जाता है। यह सिस्टम यह पता लगाता है कि वाहन चालक द्वारा कितनी स्पीड में व्हीकल कर चलाया जा रहा है। उसी हिसाब से फिर दंड या ई चालान तैयार किया जाता है।
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Number plate recognition (ANPR) | इस सिस्टम के द्वारा नियम उल्लंघन करने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। |
इन सब सिस्टम्स का इस्तेमाल ई चालान बनाने के लिए किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जितने भी सिग्नल हैं, वहां पर सीसीटीवी तथा सेंसर लगाए जाते हैं। इसकी मदद से ई चालान का सारा प्रोसेस होता है।
ई चालान प्रोसेस 2021 | E Challan Process 2021 | e Challan Payment Process 2021
- शहरी क्षेत्रों में सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं और सेंसर भी लगे होते हैं। किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नियम जैसे कि ओवरस्पीड या सिग्नल तोड़ना आदि सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है। वाहन चालक के वाहन का नंबर कैद हो जाता है।
- वेरीफिकेशन के बाद इसकी जानकारी नजदीकी ट्रैफिक पुलिस के पास सिस्टम के जरिए पहुंच जाती है। जिसके बाद ट्रैफिक अधिकारी ई चालान की रसीद तैयार करते हैं।
- यह रसीद वाहन चालक तक 1 हफ्ते के अंदर भिजवा दी जाती है। नई तकनीक के मुताबिक वाहन चालक के लाइसेंस की जानकारी के साथ-साथ वाहन चालक के मोबाइल नंबर की जानकारी भी ट्रैफिक पुलिस तक पहुंच जाती है और इसी नंबर पर चालान का मैसेज भेज दिया जाता है।
- यदि वाहन चालक ने लाइसेंस में अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है, तो उसके घर तक ई चालान की रसीद पाई पहुंचाई जाती है।
- इसके बाद वाहन चालक को 60 दिनों के अंदर अंदर ई चालान भुगतान करना होता है।
- कई बार ऐसे भी होता है कि वाहन चालक को पता ही नहीं होता कि उसके वाहन पर ई चालान दर्ज है, तो इसका पता लगा लगाने के लिए वेबसाइट द्वारा सुविधा प्रदान की गई है।
ई चालान चेक करना 2021 | Online Traffic Challan Status 2021 | Traffic E Challan Online Check
- https://echallan.parivahan.gov.in/ind...पर जाना होगा।
- इसके बाद check challan status पर क्लिक करना होगा।
- वाहन चालक को तीन विकल्प दिखाई देंगे driving licence, vehicle number, challan number
- यदि वाहन चालक ड्राइविंग लाइसेंस वाले विकल्प को क्लिक करता है, तो उसे अपना लाइसेंस नंबर भरना होगा और इसके बाद कैप्चा कोड डाल के get details पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वाहन चालक के सामने सारी जानकारी आ जाएगी।
- यदि वाहन चालक ने वहीकल नंबर ऑप्शन को क्लिक किया है, तो उसे व्हीकल नंबर, एंजन नंबर और कैप्चा कोड डालकर get details पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही सारी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
- यदि वाहन तीसरे विकल्प चालान नंबर पर क्लिक करता है, तो वाहन चालक को चालान नंबर, कैप्चा कोड डालना होगा इसके बाद get details पर क्लिक करते ही सारी जानकारी आ जाएगी।
- इस जानकारी से पता चल जाएगा कि वाहन पर कोई चालान आया है या नहीं।

ई चालान भुगतान | E Challan Dues | Online Traffic Challan Kaise Bhare
- यदि ई चालान भुगतान आया हुआ है, तो उसके भुगतान के लिए वाहन चालक को निम्नलिखितकदम उठाने होंगे।
- वाहन चालक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तीनों विकल्प में से किसी एक विकल्प का इस्तेमाल करके अपनी जानकारी ओपन करनी होगी।
- इसके बाद यदि वहां पर payment बटन दिखाई दे तो उसको क्लिक करना होगा, उसको क्लिक करने के बाद pay now पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर submit बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद details पर क्लिक करना होगा।
- Details पर क्लिक करने के उपरांत next पर क्लिक करना होगा।
- Proceed with net payment पर क्लिक करने के बाद पेमेंट की ऑप्शंस दिखाई देंगी, इनमें से किसी भी एक विकल्प का चयन करके जो भी जानकारी मांगी जाएगी वह भरनी होगी।
- इसके बाद click and pay पर क्लिक करते ही पेमेंट हो जाएगी।
- भुगतान होते ही successful लिखा हुआ आ जाएगा।
- इसके बाद वाहन चालक को receipt बटन दिखाई देगा, यदि यह बटन ना दिखाई दे तो इसका मतलब यह होगा कि भुगतान अभी तक हुआ नहीं है।
- Receipt बटन दिखाई दे तो इसको क्लिक करते ही भुगतान की सारी डिटेल सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। इस पेज को डाउनलोड या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं।
कोर्ट में जाने की आवश्यकता
यदि ई चालान की वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी भरने के उपरांत payment बटन के नीचे (i) दिखाई दे, तो इसका मतलब यह है कि वाहन चालक ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकता। उसका चालान कोर्ट में भेज दिया गया है। इसलिए उस वाहन चालक को कोर्ट में पेश होकर वहीं पर अपना चालान भुगतना होगा।
ई चालान भुगतान के लिए कुछ नियम | Traffic Challan Payment Rule
- 1 हफ्ते के अंदर अंदर वाहन चालक को ई-चालान का मैसेज आ जाता है।
- इस मैसेज के आने के बाद 60 दिनों के भीतर चालान भरना आवश्यक होता है यदि चलाना ना भरा जाए, तो कोर्ट में पेश होने की आवश्यकता पड़ जाती है; इससे पेनल्टी बढ़ भी जाती है।
- इसलिए चालान आते ही वाहन चालक को चालान भर देना चाहिए ताकि उसे किसी प्रकार की समस्या ना आए।
e-challan से बचने के लिए कुछ तरीके
- यदि ई चालान नहीं भरना तो वाहन चालक को ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करना चाहिए।
- निर्धारित स्पीड में ही वाहन चलाना चाहिए।
- किसी भी सिग्नल को तोड़ना नहीं चाहिए।
- ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो भी संकेत दिया जा रहा है उसका पालन करना चाहिए।
- यदि वाहन चालक इन नियमों का पालन करेगा तो उसे ई चालान जैसे चालान भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो यह उनकी गलतफहमी है क्योंकि हर चौराहे पर ई चालान सिस्टम बना दिया गया है ताकि कोई भी वाहन चालक रोड पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करे। इसलिए किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
नई तकनीक से बनाए गए इस सिस्टम से कई लोग अभी तक भी अवगत नहीं हुए हैं। इसीलिए वह गलतियां कर देते हैं, उन सब लोगों को इस तकनीक की जानकारी होनी आवश्यक है तभी वह नियमों का सही तरीके से पालन कर पाएंगे।
ई चालान की जानकारी ना होने की वजह से कई लोग यह जानते ही नहीं कि उनके वाहन पर कोई चालान आ चुका है। इसलिए हर वाहन चालक को विभाग द्वारा उपलब्ध करवाइए वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन की डिटेल जान लेनी चाहिए।
भारत में यातायात उल्लंघन और जुर्माना की सूची (Traffic Rule Offences Penalty)
सितंबर – 2019 में किए गए बदलाव
अपराध (Offences) | जुर्माना (Penalty) | धारा (Section) |
वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग | INR 5000 * | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 |
वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना एक वाहन का अनधिकृत ड्राइविंग | INR 5000 * | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 |
सामान्य | INR 500 * | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 |
ड्राइविंग करते समय मोटर वाहन अधिनियम में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों को नहीं ले जाना | INR 500 | 130 (3) r / w 177 मोटर वाहन अधिनियम |
वैध ऑटो बीमा के बिना ड्राइविंग। | INR 2000 * | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196 |
बिना वैध परमिट के गाड़ी चलाना | INR 10,000 तक * | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 ए |
बिना टिकट यात्रा करना | INR 500 * | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 178 |
अयोग्य घोषित होने के बाद ड्राइविंग | INR 10,000 * | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182 |
ज़ब्त दस्तावेजों की दिशा में अधिकारियों की शक्ति | धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, और 199E * के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 206 |
उल्लंघन करने की लाइसेंस शर्तें (एग्रीगेटर्स) | INR 25,000 से INR 1 लाख INR 5000 तक और INR 2000 से कम नहीं INR 2000 | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 193 |
बिना वैध वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र के ड्राइविंग। | INR 25,000 से INR 1 लाख INR 5000 तक और INR 2000 से कम नहीं INR 2000 | 130 आर / डब्ल्यू 177 मोटर वाहन अधिनियम |
आरसी बुक (पंजीकरण प्रमाणपत्र) के बिना वाहन | INR 25,000 से INR 1 लाख INR 5000 तक और INR 2000 से कम नहीं INR 2000 | 39 आर / डब्ल्यू 192 मोटर वाहन अधिनियम |
ड्राइविंग से संबंधित अपराध | Offences Related to Driving
अपराध (Offences) | जुर्माना (Penalty) | धारा (Section) |
सड़क विनियमन के नियमों का उल्लंघन | INR 500* | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 ए (नया) |
नाबालिग द्वारा ड्राइविंग (18 वर्ष से कम आयु)। | INR 500 | 4 आर / डब्ल्यू 181 मोटर वाहन अधिनियम |
किशोरों द्वारा किए गए अपराध (18 वर्ष से कम आयु) | वाहन के व्यक्तिगत या मालिक के अभिभावक द्वारा रु। 25,000 और 3 साल की कारावास की जुर्माना राशि; व्यक्ति को जेजे एक्ट के तहत आजमाया जाना है और वाहन का पंजीकरण रद्द करना है | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 |
अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करना | INR 2,000* | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179 |
वाहन की तेज गति | लाइट मोटर वाहन (LMV) के लिए INR 1,000; मध्यम यात्री वाहनों (एमपीवी) के लिए INR 2,000 | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 |
वाहनों का आवागमन | INR 5,000* | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182 बी |
एक बिना लाइसेंस वाले साथी को गाड़ी चलाने देना। | INR 1000 | 5 आर / डब्ल्यू 180 मोटर वाहन अधिनियम |
बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाना | INR 1,000 और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अयोग्यता | 129 आर / डब्ल्यू 177 मोटर वाहन अधिनियम |
सीट बेल्ट बन्धन के बिना ड्राइविंग | INR 1,000* | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 बी |
किसी न किसी / लापरवाह / लापरवाह ड्राइविंग | INR 1000* | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 |
खतरनाक ड्राइविंग | INR 5,000* | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 |
सार्वजनिक सड़कों पर दौड़ना या तेज करना | INR 5,000* | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 189 |
आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता नहीं बनाना | INR 10,000* | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 ई |
उचित लेन में ड्राइविंग नहीं। | कोर्ट ने चुनौती दी | 112-183 मोटर वाहन अधिनियम |
केंद्र में ड्राइविंग और सड़क के बाईं ओर नहीं रखना। | INR 100 | 66 आर / डब्ल्यू 192 मोटर वाहन अधिनियम |
वन वे के खिलाफ ड्राइविंग। | INR 100 | 2 आरआरआर आर / डब्ल्यू 177 मोटर वाहन अधिनियम |
बिना सावधानी और देखभाल के उलट। | INR 100 | 17 (i) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
निषिद्ध घंटों के दौरान “यू” मोड़ लेना। | INR 100 | MMVR 233 |
“टर्न” लेते समय पर्याप्त देखभाल नहीं करना। | INR 100 | 177 मोटर वाहन अधिनियम |
चौराहे / जंक्शन पर धीमा होने में विफल। | INR 100 | 12 आरआरआर |
यातायात द्वीप के बाईं ओर नहीं ले जा रहा है। | INR 100 | 177 मोटर वाहन अधिनियम |
फुटबोर्ड पर लोगों को ले जाना। | INR 100 | 3 आरआरआर |
लोगों को इस बिंदु पर ले जाना कि यह ड्राइवर को असुविधा (रियर-व्यू विजिबिलिटी या गियर शिफ्टिंग के लिए हो)। | INR 100 | 177 मोटर वाहन अधिनियम |
बाइक / दो पहिया वाहनों पर ट्रिपलिंग। | INR 100 | 128/177 मोटर वाहन अधिनियम |
फुटपाथ पर गाड़ी चलाना। | INR 100 | आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
एक स्टॉप लाइन (जेब्रा क्रॉस) को पार करने या पार करने से पैदल यात्री को रोकना। | INR 100 | आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
सड़क चिह्नित करने से संबंधित अपराध | Offences Related to Road Marking
अपराध (Offences) | जुर्माना (Penalty) | धारा (Section) |
पीली रेखा का उल्लंघन। | INR 100 | 119/177 मोटर वाहन अधिनियम |
स्टॉप लाइन का उल्लंघन। | INR 100 | 113 (1) / 177 DMVR |
अनिवार्य संकेत का उल्लंघन। | INR 100 | 119/177 मोटर वाहन अधिनियम |
वाहन संख्या प्लेटों से संबंधित अपराध | Offences Related to Number Plate
अपराध (Offences) | जुर्माना (Penalty) | धारा (Section) |
ड्राइविंग में उपयोग किए जाने वाले वाहन के लिए आक्रामक नंबर प्लेट का उपयोग। ‘एप्लाइड फॉर’ प्रदर्शित करना। | INR 100 | CMVR 105 (2) (ii) |
ड्राइविंग में उपयोग किए जाने वाले वाहन के लिए आक्रामक नंबर प्लेट का उपयोग। ‘एप्लाइड फॉर’ प्रदर्शित करना। | INR 4500 | 177 मोटर वाहन अधिनियम |
वाहन रोशनी से संबंधित अपराध | Offences Related to Headlight
अपराध (Offences) | जुर्माना (Penalty) | धारा (Section) |
ड्राइविंग में प्रयुक्त अपने वाहन के लिए हेडलाइट्स और / या टेललाइट का अनुचित उपयोग। | INR 100 | CMVR 105 (2) (ii) |
जब जरूरत न हो तो हाई बीम का इस्तेमाल करें। | INR 100 | 177 मोटर वाहन अधिनियम |
हॉर्न से संबंधित अपराध | Offences Related to Horn
अपराध (Offences) | जुर्माना (Penalty) | धारा (Section) |
बिना हॉर्न के गाड़ी चलाना। जब आप ड्राइव करते हैं तो हॉर्न का अनुचित उपयोग। | INR 100 | 119 (1) / 177 सीएमवीआर |
बिना हॉर्न के गाड़ी चलाना। जब आप ड्राइव करते हैं तो हॉर्न का अनुचित उपयोग। | INR 100 | CMVR 105 (2) (ii) |
यातायात पुलिस से संबंधित अपराध | Offences Related to Traffic Police
अपराध (Offences) | जुर्माना (Penalty) | धारा (Section) |
वर्दी में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की अवज्ञा करना। | INR 100 | 119 मोटर वाहन अधिनियम |
पुलिस सिग्नल के खिलाफ ड्राइविंग। | INR 100 | 22 (ए) आरआरआर |
मैनुअल ट्रैफिक सिग्नल का अनुपालन नहीं। | INR 100 | 177 मोटर वाहन अधिनियम |
ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित अपराध | Offences Related to Traffic Signal
अपराध (Offences) | जुर्माना (Penalty) | धारा (Section) |
ट्रैफिक सिग्नल / साइन बोर्ड का अनुपालन नहीं करना। | INR 100 | 22 (बी) आरआरआर |
उपयुक्त सिग्नल देने में विफल। | INR 100 | 239 MMVR |
सिग्नल जम्पिंग। | INR 100 | 177 मोटर वाहन अधिनियम |
गति और ओवरटेकिंग से संबंधित अपराध | Offences Related to Speed & Overtaking
अपराध (Offences) | जुर्माना (Penalty) | धारा (Section) |
ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा अनुमत गति सीमाओं के ऊपर ड्राइविंग। | Up to INR 1000 | 112 – 183 मोटर वाहन अधिनियम |
स्पीड लिमिट से अधिक के लिए योग्यता। | INR 300 | 112/183 (2) मोटर वाहन अधिनियम |
खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना। | INR 100 | 6 (ए) आरआरआर आर / डब्ल्यू 177 मोटर वाहन अधिनियम |
ओवरटेकिंग को मंजूरी देने के लिए जानबूझकर रास्ता बनाना। | INR 100 | 7 आरआरआर |
गलत साइड से ओवरटेक करना। | INR 100 | 177 मोटर वाहन अधिनियम |
ड्राइविंग से संबंधित अन्य अपराध | Other Offences Related to Driving
अपराध Offences) | जुर्माना(Penalty) | धारा(Section) |
जानबूझकर कानून के निर्देशों की अवहेलना। | INR 500 | 132/179 मोटर वाहन अधिनियम |
शराब और / या ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग। | INR 10,000 | मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 |
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना। | Up to INR 1000 | 184 मोटर वाहन अधिनियम |
वाहन को बिना इंजन के छोड़ना। | INR 100 | 126-177 मोटर वाहन अधिनियम |
वाहन को खतरनाक स्थिति में छोड़ना। | INR 100 | 122 177 मोटर वाहन अधिनियम |
एक दुर्घटना में एक नाबालिग शामिल है। | INR 1000 | 184 मोटर वाहन अधिनियम |
ड्राइविंग करते हुए संगीत बजा रहा है। | INR 100 | 102/177 मोटर वाहन अधिनियम |
एक निश्चित साइलेंसर के बिना ड्राइविंग। | INR 100 | 120/190 (2) / 177 सीएमवीआर |
भावनात्मक, मानसिक और / या शारीरिक रूप से अनफिट होने पर ड्राइविंग करें। | कोर्ट ने चुनौती दी | 186 मोटर वाहन अधिनियम |
ऑटोमोबाइल के रस्से से संबंधित अपराध | Offences Related to Towing of Automobiles
अपराध Offences) | जुर्माना(Penalty) | धारा(Section) |
दो पहिया। | INR 100 | आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
कार, जीप, कैब, ऑटो रिक्शा। | INR 200 | आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
ट्रक, टैंकर, ट्रेलर। | INR 600 | आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
प्रदूषण से संबंधित अपराध | Offences Related to Pollution
अपराध Offences) | जुर्माना(Penalty) | धारा(Section) |
सार्वजनिक परिवहन में धूम्रपान करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। | INR 100 | 86 (1) (5) / 177 DMVR |
प्रदूषण नियंत्रण में नहीं है। | INR 100 | 99 (1) (ए) / 177 डीएमवीआर |
मल्टी-टोंड और / या श्रिल्ले हॉर्न का उपयोग करना। | INR 500 | 119 सीएमवीआर |
ब्लोइंग प्रेशर हॉर्न। | INR 100 | 190 (2) मोटर वाहन अधिनियम |
साइलेंसर और / या मफलर एक विशाल शोर बनाते हैं। | INR 500 | 96 (1) / 177 DMVR |
स्मोकी निकास (विनिर्देशों के खिलाफ)। | INR 500 | सीएमवीआर 120 |
साइलेंस जोन में हॉर्न का इस्तेमाल। | INR 100 | 190 (2) मोटर वाहन अधिनियम |
मोटर वाहनों से संबंधित अपराध | Offences Related to Motor Vehicles
अपराध Offences) | जुर्माना(Penalty) | धारा(Section) |
खतरनाक परिस्थितियों में वाहन का उपयोग करना। | कोर्ट ने चुनौती दी | 192 मोटर वाहन अधिनियम 47 – 177 मोटर वाहन अधिनियम |
जब मोटर वाहन 12 महीने से अधिक समय तक राज्य से बाहर रहता है। | INR 100 | 192 मोटर वाहन अधिनियम 47 – 177 मोटर वाहन अधिनियम |
परिवहन वाहनों पर मुद्रित करने के लिए विशेष रूप से। | INR 100 | 84 (जी) – 177 मोटर वाहन अधिनियम |
वाइपर के बिना | INR 100 | CMVR 101 5,12 177 मोटर वाहन अधिनियम |
बिना साइड मिरर के। | INR 100 | 5, 7/177 मोटर वाहन अधिनियम |
किसी प्रकार के दलबदल के साथ। | INR 100 | सीएमवीआर 94 |
बाएं हाथ ड्राइव वाहन पर कोई संकेत बोर्ड नहीं। | INR 100 | 120, 177 मोटर वाहन अधिनियम |
अधिनियम के उल्लंघन में मोटर वाहन / संशोधित मोटर वाहन बेचना। | INR 300 | 52/191 मोटर वाहन अधिनियम, 32 / 192.66 / 192 मोटर वाहन अधिनियम |
वाहन जो टिंट / काले चश्मे या सूरज की फिल्मों से सुसज्जित हैं। | INR 100 | 100 CMVR 177 मोटर वाहन अधिनियम |
उचित या वैध नंबर प्लेट के बिना ड्राइविंग या पीछे नंबर प्लेट को रोशन करना। | INR 100 | 236 एमएमवीआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
सार्वजनिक वाहक बोर्ड प्रदर्शित नहीं करना। | INR 100 | 116 एमएमवीआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निजी ऑटोमोबाइल का उपयोग। | INR 5000 तक लेकिन INR 2000 से कम नहीं | लागू नहीं |
यात्रियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, वर्दी नहीं पहनना या बिल्ला नहीं दिखाना। | INR 100 | MMVR 21 (18) 177 मोटर वाहन अधिनियम |
अनुमत वजन से अधिक के साथ माल वाहन लोड हो रहा है। | INR 2000 प्लस INR 1000 प्रत्येक दूसरे टन के लिए। | MMVR 93 (यू) (i) 177 मोटर वाहन अधिनियम |
एक विश्वासघाती या खतरनाक तरीके से माल परिवहन। | INR 3000 का कारावास और / या जुर्माना। | 29 आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
परमिट नियमों और शर्तों का उल्लंघन। | INR 5000 तक का कारावास और / या जुर्माना, INR 2000 से कम नहीं। | लागू नहीं |
वाहन पर रंगीन / रंगा हुआ प्रकाश का उपयोग | INR 100 | 97 (2) / 177 DMVR |
वाणिज्यिक वाहनों से संबंधित अपराध | Offences Related to Commercial Vehicles
अपराध (Offences) | जुर्माना(Penalty) | धारा(Section) |
NO ENTRY ’टाइम में काम करना | INR 2000 तक | 115/194 Motor Vehicle Act |
समय सारिणी का उल्लंघन | कोर्ट ने चुनौती दी | 11/177, 2/177, 66/192 मोटर वाहन अधिनियम |
वाहनों में उच्च और लंबे / लोड | INR 100 | 29 आरआरआर / 177 मोटर वाहन अधिनियम |
नियमों के उल्लंघन में माल वाहनों में पशुओं को ले जाना। | INR 100 | MMVR 83 177 मोटर वाहन अधिनियम |
माल वाहक वाहनों में लोगों को खतरनाक तरीके से ले जाना या ले जाना। | INR 100 | MMVR 108 177 मोटर वाहन अधिनियम |
यात्री वाहनों में माल ले जाना | लागू नहीं | लागू नहीं |
माल का खतरनाक प्रक्षेपण। | INR 100 | 229 एमएमवीआर, 29 आरआरआर और 177 मोटर वाहन अधिनियम |
सामान असुरक्षित ले जाना। | INR 100 | MMVR 202 177 मोटर वाहन अधिनियम |
11 फीट से अधिक ऊँची संपत्ति का वहन। | INR 100 | MMVR 93 (यू) (i) 177 मोटर वाहन अधिनियम |
उपयोग पर वजन और सीमा की सीमा पर जा रहे हैं। | कोर्ट ने चुनौती दी | 113/194 (1) मोटर वाहन अधिनियम |
चालक ने अपने वाहन का वजन करने से इनकार कर दिया। | कोर्ट ने चुनौती दी | 114/194 (2) मोटर वाहन अधिनियम |
टेल बोर्ड पर लोड हो रहा है। | INR 100 | MMVR 202 और 177 मोटर वाहन अधिनियम |
टैक्सी या टीएसआर चालक द्वारा दुराचार। | INR 100 | 11 (3) / 177 DMVR |
Over Charging by Taxi or TSR Driver. | INR 100 | 11 (8) / 177 DMVR |
बिना मीटर लगाए चार्ज किया जा रहा है। | INR 100 | 11 (8) / 177 DMVR |
टैक्सी या टीएसआर चालक द्वारा इनकार। | INR 100 | 11 (9) / 177 DMVR |
खाकी वर्दी के बिना ड्राइविंग। | INR 100 | 7/177 DMVR |
बिना बैज पहने ड्राइवर। | INR 100 | 22 (1) / 177 DMVR |
निर्दिष्ट वर्दी के बिना कंडक्टर। | INR 100 | 23 (1) / 177 DMVR |
बैज के बिना कंडक्टर। | INR 100 | 22 (1) / 177 DMVR |
बस स्टॉप के बिना रुकना। | कोर्ट ने चुनौती दी | 66/192 मोटर वाहन अधिनियम |
धारा 3.4,39 या 66 (1) एमवी अधिनियम के उल्लंघन में संचालित वाहन को बंद करने की शक्ति। | कोर्ट ने चुनौती दी | 207 (1) मोटर वाहन अधिनियम |
पार्किंग से संबंधित अपराध | Offences Related to Parking
अपराध (Offences) | जुर्माना(Penalty) | धारा(Section) |
यातायात के प्रवाह की एक ही दिशा में पार्किंग। | INR 100 | 22 (ए) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
सड़क से पैदल मार्ग से दूर पार्किंग। | INR 100 | 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
यातायात के प्रवाह के खिलाफ पार्किंग। | INR 100 | 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
अन्य वाहनों और लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करने वाली पार्किंग। | INR 100 | 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
किसी भी टैक्सी स्टैंड पर पार्किंग। | INR 100 | 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
किसी निर्दिष्ट तरीके से पार्किंग नहीं। | INR 100 | 15 (1) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
किसी भी कोने / किनारे पर पार्किंग। | INR 100 | 15 (i) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
बस स्टॉप के दोनों ओर 15 मीटर के भीतर पार्किंग, जिससे बस के साथ-साथ बस ड्राइवरों का इंतजार करने वालों को असुविधा हो। | INR 100 | 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
एक पुल पर पार्किंग। | INR 100 | 15 (2) (i) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
किसी भी ट्रैफिक आइलैंड पर पार्किंग। | INR 100 | 15 (i) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
‘नो पार्किंग’ जोन में पार्किंग। | INR 100 | 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
किसी भी पैदल यात्री क्रॉसिंग पर पार्किंग। | INR 100 | 15 (2) (iii) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
वॉकवे पर वाहन पार्क करें। | INR 100 | 15 (2) (ii) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
किसी भी गेट के सामने पार्किंग। | INR 100 | 15 (2) (viii) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
जिस तरह से आपने अपने वाहन को पार्क किया है, उसके कारण किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। | INR 100 | 15 (1) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम |
सरकारी योजना List 2021 | प्रधानमंत्री सरकारी योजना 2021 |