ट्रैफिक चालान की सम्पूर्ण जानकारी 2021 | Traffic Challan Ki Sampurn Jankari 2021 | Online Challan Payment Process in Hindi

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    Traffic Challan Ki Sampurn Jankari 2021
    Traffic Challan Ki Sampurn Jankari 2021

    विषयसूची

    ट्रैफिक चालान की सम्पूर्ण जानकारी 2021 | Traffic Challan Ki Sampurn Jankari 2021 | Traffic Challan Details in Hindi | How to Make e-challan Payment Online

    जब भी कोई नागरिक रोड पर ट्रैफिक नियमों को अनदेखा करके वाहन चलाते हैं। तब ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन का चालान काट लिया जाता है। वाहन चालक को अलग-अलग प्रकार के नियमों के उल्लंघन के कारण चालान भरना पड़ता है। आज से कुछ साल पहले ट्रैफिक पुलिस द्वारा manual challan ही काटा जाता था। इसमें वाहन चालक को उसी वक्त चालान भरने का मौका दिया जाता था। कई बारी वाहन चालक के लाइसेंस और आरसी को पुलिस द्वारा जप्त कर लिया जाता था और उसके बाद वाहन चालक को court में पेश हो कर चालान भरना पड़ता था। इन सब में बहुत समय लग जाता था। इसी समस्या के निवारण के लिए 2019 में ई चालान की शुरुआत की गई।

    Ministry of road transport and highways (MoRTH)  द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत इस चालान की शुरुआत की गई। ई चालान का अर्थ है electronics chalan, इसका मतलब यह है कि वाहन चालक का नियम उल्लंघन के तहत जो चालान काटा गया है; उसका जुर्माना ऑनलाइन भरने की व्यवस्था की गई है। विभाग द्वारा वेबसाइट उपलब्ध करवाई गई है, जहां पर वाहन चालक ऑनलाइन ही जुर्माना भर सकते हैं।

    Traffic Challan Ki Sampurn Jankari 2021
    Traffic Challan Ki Sampurn Jankari 2021

    ज्यादातर e-challan शहरों में ही होता है क्योंकि शहरों में सीसीटीवी और sensor लगे होते हैं, जिससे यह चेक होता है कि किस वाहन चालक ने कौन सा नियम तोड़ा है। sensor के जरिए वाहन चालक की सारी डिटेल मिल जाती है और फिर उसको ई चालान सौंप दिया जाता है।

    मैनुअल चालान और चालान में फर्क 2021 (Manual Challan and E-Challan2021)

    मैनुअल चालान ई चालान
    मैनुअल चालान में ट्रैफिक पुलिस द्वारा नियम तोड़ने वाले वाहन चालक को उसी समय चालान दे दिया जाता है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालक के पास 1 हफ्ते के अंदर अंदर ई चालान की रसीद आती है।
    मैनुअल चालान, चालान का एक पुराना तरीका है। ई चालान चालान का एक आधुनिक तरीका है।
    मैनुअल चालान शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र सभी जगह पर जारी है। e-challan अधिकतर शहरी क्षेत्र में ही लगाया जाता है क्योंकि शहरी क्षेत्र में ही सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं।
    मैनुअल चालान में चालान का भुगतान या तो उसी समय वाहन चालक द्वारा कर दिया जाता है या फिर कोर्ट में पेश होकर भुगतान करना पड़ता है। e-challan में ज्यादातर चालान का भुगतान ऑनलाइन ही हो जाता है। किसी किसी परिस्थिति में वाहन चालक को चालान भुगतान के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ता है।
    मैनुअल चालान में यदि चालान कोर्ट में पेश हो जाए तो भुगतान में काफी समय लग जाता है। e-challan में समय कम लगता है। किसी किसी परिस्थिति में जब कोर्ट में पेश होना पड़ता है, तब इसमें समय लगता है।
    मैनुअल चालान में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ही निगरानी रखते हैं और उसी हिसाब से दंड देते हैं। e-challan में निगरानी सीसीटीवी कैमरा और सेंसर की मदद से रखी जाती है, उसी हिसाब से चालान तय होता है।
    मैनुअल चालान में पारदर्शिता की कमी होती है। e-challan एक पारदर्शी सिस्टम है, इसमें सॉफ्टवेयर द्वारा ही सारी जानकारी एकत्रित करके चालान तैयार किया जाता है।

     

    ई चालान तकनीक | Traffic Challan | Traffic Challan Online Payment

    ई चालान सिस्टम के मुताबिक जो नई तकनीक इस्तेमाल की गई है, उससे वाहन चालक की सारी जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। इस तकनीक का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है:-

    Intelligence traffic monitoring system (ITMS)

     

    इस सिस्टम के द्वारा वाहनों की निगरानी, वाहनों का आवागमन और दंडनीय स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।

     

     Red light violation detection (RLVD) इस सिस्टम के इस्तेमाल से पता चलता है कि किस वाहन चालक के द्वारा रेड लाइट सिग्नल को तोड़ा गया है।

     

    Speed violation detection स्पीड वायलेशन डिटेक्शन के इस्तेमाल से वाहन की स्पीड का पता चल जाता है। यह सिस्टम यह पता लगाता है कि वाहन चालक द्वारा कितनी स्पीड में व्हीकल कर चलाया जा रहा है। उसी हिसाब से फिर दंड या ई चालान तैयार किया जाता है।

     

    Number plate recognition (ANPR) इस सिस्टम के द्वारा नियम उल्लंघन करने वाले वाहन की नंबर प्लेट और वाहन की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है।

     

    इन सब सिस्टम्स का इस्तेमाल ई चालान बनाने के लिए किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जितने भी सिग्नल हैं, वहां पर सीसीटीवी तथा सेंसर लगाए जाते हैं। इसकी मदद से ई चालान का सारा प्रोसेस होता है।

    ई चालान प्रोसेस 2021 | E Challan Process 2021 | e Challan Payment Process 2021

    • शहरी क्षेत्रों में सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं और सेंसर भी लगे होते हैं। किसी भी प्रकार का ट्रैफिक नियम जैसे कि ओवरस्पीड या सिग्नल तोड़ना आदि सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाता है। वाहन चालक के वाहन का नंबर कैद हो जाता है।
    • वेरीफिकेशन के बाद इसकी जानकारी नजदीकी ट्रैफिक पुलिस के पास सिस्टम के जरिए पहुंच जाती है। जिसके बाद ट्रैफिक अधिकारी ई चालान की रसीद तैयार करते हैं।
    • यह रसीद वाहन चालक तक 1 हफ्ते के अंदर भिजवा दी जाती है। नई तकनीक के मुताबिक वाहन चालक के लाइसेंस की जानकारी के साथ-साथ वाहन चालक के मोबाइल नंबर की जानकारी भी ट्रैफिक पुलिस तक पहुंच जाती है और इसी नंबर पर चालान का मैसेज भेज दिया जाता है।
    • यदि वाहन चालक ने लाइसेंस में अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया है, तो उसके घर तक ई चालान की रसीद पाई पहुंचाई जाती है।
    • इसके बाद वाहन चालक को 60 दिनों के अंदर अंदर ई चालान भुगतान करना होता है।
    • कई बार ऐसे भी होता है कि वाहन चालक को पता ही नहीं होता कि उसके वाहन पर ई चालान दर्ज है, तो इसका पता लगा लगाने के लिए वेबसाइट द्वारा सुविधा प्रदान की गई है।

    ई चालान चेक करना 2021 | Online Traffic Challan Status 2021 | Traffic E Challan Online Check 

    • https://echallan.parivahan.gov.in/ind...पर जाना होगा।
    • इसके बाद check challan status पर क्लिक करना होगा।
    • वाहन चालक को तीन विकल्प दिखाई देंगे driving licence, vehicle number, challan number
    • यदि वाहन चालक ड्राइविंग लाइसेंस वाले विकल्प को क्लिक करता है, तो उसे अपना लाइसेंस नंबर भरना होगा और इसके बाद कैप्चा कोड डाल के get details पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वाहन चालक के सामने सारी जानकारी आ जाएगी।
    • यदि वाहन चालक ने वहीकल नंबर ऑप्शन को क्लिक किया है, तो उसे व्हीकल नंबर, एंज नंबर और कैप्चा कोड डालकर get details पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही सारी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
    • यदि वाहन तीसरे विकल्प चालान नंबर पर क्लिक करता है, तो वाहन चालक को चालान नंबर, कैप्चा कोड डालना होगा इसके बाद get details पर क्लिक करते ही सारी जानकारी आ जाएगी।
    • इस जानकारी से पता चल जाएगा कि वाहन पर कोई चालान आया है या नहीं।
    Traffic Challan Ki Sampurn Jankari 2021
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    ई चालान भुगतान | E Challan Dues | Online Traffic Challan Kaise Bhare

    • यदि ई चालान भुगतान आया हुआ है, तो उसके भुगतान के लिए वाहन चालक को निम्नलिखितकदम उठाने होंगे।
    • वाहन चालक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तीनों विकल्प में से किसी एक विकल्प का इस्तेमाल करके अपनी जानकारी ओपन करनी होगी।
    • इसके बाद यदि वहां पर payment बटन दिखाई दे तो उसको क्लिक करना होगा, उसको क्लिक करने के बाद pay now पर क्लिक करना होगा।
    • इसके पश्चात मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर submit बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद details पर क्लिक करना होगा।
    • Details पर क्लिक करने के उपरांत next पर क्लिक करना होगा।
    • Proceed with net payment पर क्लिक करने के बाद पेमेंट की ऑप्शंस दिखाई देंगी, इनमें से किसी भी एक विकल्प का चयन करके जो भी जानकारी मांगी जाएगी वह भरनी होगी।
    • इसके बाद click and pay पर क्लिक करते ही पेमेंट हो जाएगी।
    • भुगतान होते ही successful लिखा हुआ आ जाएगा।
    • इसके बाद वाहन चालक को receipt बटन दिखाई देगा, यदि यह बटन ना दिखाई दे तो इसका मतलब यह होगा कि भुगतान अभी तक हुआ नहीं है।
    • Receipt बटन दिखाई दे तो इसको क्लिक करते ही भुगतान की सारी डिटेल सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। इस पेज को डाउनलोड या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं।

    कोर्ट में जाने की आवश्यकता

    यदि ई चालान की वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी भरने के उपरांत payment बटन के नीचे (i) दिखाई दे, तो इसका मतलब यह है कि वाहन चालक ऑनलाइन भुगतान नहीं कर सकता। उसका चालान कोर्ट में भेज दिया गया है। इसलिए उस वाहन चालक को कोर्ट में पेश होकर वहीं पर अपना चालान भुगतना होगा।

    ई चालान भुगतान के लिए कुछ नियम | Traffic Challan Payment Rule

    • 1 हफ्ते के अंदर अंदर वाहन चालक को ई-चालान का मैसेज आ जाता है।
    • इस मैसेज के आने के बाद 60 दिनों के भीतर चालान भरना आवश्यक होता है यदि चलाना ना भरा जाए, तो कोर्ट में पेश होने की आवश्यकता पड़ जाती है; इससे पेनल्टी बढ़ भी जाती है।
    • इसलिए चालान आते ही वाहन चालक को चालान भर देना चाहिए ताकि उसे किसी प्रकार की समस्या ना आए।

    e-challan से बचने के लिए कुछ तरीके

    • यदि ई चालान नहीं भरना तो वाहन चालक को ट्रैफिक के सारे नियमों का पालन करना चाहिए।
    • निर्धारित स्पीड में ही वाहन चलाना चाहिए।
    • किसी भी सिग्नल को तोड़ना नहीं चाहिए।
    • ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो भी संकेत दिया जा रहा है उसका पालन करना चाहिए।
    • यदि वाहन चालक इन नियमों का पालन करेगा तो उसे ई चालान जैसे चालान भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

    शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें कभी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो यह उनकी गलतफहमी है क्योंकि हर चौराहे पर ई चालान सिस्टम बना दिया गया है ताकि कोई भी वाहन चालक रोड पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करे। इसलिए किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

    नई तकनीक से बनाए गए इस सिस्टम से कई लोग अभी तक भी अवगत नहीं हुए हैं। इसीलिए वह गलतियां कर देते हैं, उन सब लोगों को इस तकनीक की जानकारी होनी आवश्यक है तभी वह नियमों का सही तरीके से पालन कर पाएंगे।

    ई चालान की जानकारी ना होने की वजह से कई लोग यह जानते ही नहीं कि उनके वाहन पर कोई चालान आ चुका है। इसलिए हर वाहन चालक को विभाग द्वारा उपलब्ध करवाइए वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन की डिटेल जान लेनी चाहिए।

    भारत में यातायात उल्लंघन और जुर्माना की सूची (Traffic Rule Offences Penalty)

    सितंबर – 2019 में किए गए बदलाव

    अपराध (Offences) जुर्माना (Penalty) धारा (Section)
    वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग INR 5000 * मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181
    वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना एक वाहन का अनधिकृत ड्राइविंग INR 5000 * मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180
    सामान्य INR 500 * मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177
    ड्राइविंग करते समय मोटर वाहन अधिनियम में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों को नहीं ले जाना INR 500 130 (3) r / w 177 मोटर वाहन अधिनियम
    वैध ऑटो बीमा के बिना ड्राइविंग। INR 2000 * मोटर वाहन अधिनियम की धारा 196
    बिना वैध परमिट के गाड़ी चलाना INR 10,000 तक * मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 ए
    बिना टिकट यात्रा करना INR 500 * मोटर वाहन अधिनियम की धारा 178
    अयोग्य घोषित होने के बाद ड्राइविंग INR 10,000 * मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182
    ज़ब्त दस्तावेजों की दिशा में अधिकारियों की शक्ति धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, और 199E * के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन मोटर वाहन अधिनियम की धारा 206
    उल्लंघन करने की लाइसेंस शर्तें (एग्रीगेटर्स) INR 25,000 से INR 1 लाख INR 5000 तक और INR 2000 से कम नहीं INR 2000 मोटर वाहन अधिनियम की धारा 193
    बिना वैध वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र के ड्राइविंग। INR 25,000 से INR 1 लाख INR 5000 तक और INR 2000 से कम नहीं INR 2000 130 आर / डब्ल्यू 177 मोटर वाहन अधिनियम
    आरसी बुक (पंजीकरण प्रमाणपत्र) के बिना वाहन INR 25,000 से INR 1 लाख INR 5000 तक और INR 2000 से कम नहीं INR 2000 39 आर / डब्ल्यू 192 मोटर वाहन अधिनियम

     

     ड्राइविंग से संबंधित अपराध | Offences Related to Driving

    अपराध (Offences) जुर्माना (Penalty) धारा (Section)
    सड़क विनियमन के नियमों का उल्लंघन INR 500* मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 ए (नया)
    नाबालिग द्वारा ड्राइविंग (18 वर्ष से कम आयु)। INR 500 4 आर / डब्ल्यू 181 मोटर वाहन अधिनियम
    किशोरों द्वारा किए गए अपराध (18 वर्ष से कम आयु) वाहन के व्यक्तिगत या मालिक के अभिभावक द्वारा रु। 25,000 और 3 साल की कारावास की जुर्माना राशि; व्यक्ति को जेजे एक्ट के तहत आजमाया जाना है और वाहन का पंजीकरण रद्द करना है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199
    अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करना INR 2,000* मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179
    वाहन की तेज गति लाइट मोटर वाहन (LMV) के लिए INR 1,000; मध्यम यात्री वाहनों (एमपीवी) के लिए INR 2,000 मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183
    वाहनों का आवागमन INR 5,000* मोटर वाहन अधिनियम की धारा 182 बी
    एक बिना लाइसेंस वाले साथी को गाड़ी चलाने देना। INR 1000 5 आर / डब्ल्यू 180 मोटर वाहन अधिनियम
    बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाना INR 1,000 और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की अयोग्यता 129 आर / डब्ल्यू 177 मोटर वाहन अधिनियम
    सीट बेल्ट बन्धन के बिना ड्राइविंग INR 1,000* मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 बी
    किसी न किसी / लापरवाह / लापरवाह ड्राइविंग INR 1000* मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177
    खतरनाक ड्राइविंग INR 5,000* मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184
    सार्वजनिक सड़कों पर दौड़ना या तेज करना INR 5,000* मोटर वाहन अधिनियम की धारा 189
    आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता नहीं बनाना INR 10,000* मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194 ई
    उचित लेन में ड्राइविंग नहीं। कोर्ट ने चुनौती दी 112-183 मोटर वाहन अधिनियम
    केंद्र में ड्राइविंग और सड़क के बाईं ओर नहीं रखना। INR 100 66 आर / डब्ल्यू 192 मोटर वाहन अधिनियम
    वन वे के खिलाफ ड्राइविंग। INR 100 2 आरआरआर आर / डब्ल्यू 177 मोटर वाहन अधिनियम
    बिना सावधानी और देखभाल के उलट। INR 100 17 (i) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    निषिद्ध घंटों के दौरान “यू” मोड़ लेना। INR 100 MMVR 233
    “टर्न” लेते समय पर्याप्त देखभाल नहीं करना। INR 100 177 मोटर वाहन अधिनियम
    चौराहे / जंक्शन पर धीमा होने में विफल। INR 100 12 आरआरआर
    यातायात द्वीप के बाईं ओर नहीं ले जा रहा है। INR 100 177 मोटर वाहन अधिनियम
    फुटबोर्ड पर लोगों को ले जाना। INR 100 3 आरआरआर
    लोगों को इस बिंदु पर ले जाना कि यह ड्राइवर को असुविधा (रियर-व्यू विजिबिलिटी या गियर शिफ्टिंग के लिए हो)। INR 100 177 मोटर वाहन अधिनियम
    बाइक / दो पहिया वाहनों पर ट्रिपलिंग। INR 100 128/177 मोटर वाहन अधिनियम
    फुटपाथ पर गाड़ी चलाना। INR 100 आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    एक स्टॉप लाइन (जेब्रा क्रॉस) को पार करने या पार करने से पैदल यात्री को रोकना। INR 100 आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम

     

     सड़क चिह्नित करने से संबंधित अपराध | Offences Related to Road Marking

    अपराध (Offences) जुर्माना (Penalty) धारा (Section)
    पीली रेखा का उल्लंघन। INR 100 119/177 मोटर वाहन अधिनियम
    स्टॉप लाइन का उल्लंघन। INR 100 113 (1) / 177 DMVR
    अनिवार्य संकेत का उल्लंघन। INR 100 119/177 मोटर वाहन अधिनियम

     

    वाहन संख्या प्लेटों से संबंधित अपराध | Offences Related to Number Plate

    अपराध (Offences) जुर्माना (Penalty) धारा (Section)
    ड्राइविंग में उपयोग किए जाने वाले वाहन के लिए आक्रामक नंबर प्लेट का उपयोग। ‘एप्लाइड फॉर’ प्रदर्शित करना। INR 100 CMVR 105 (2) (ii)
    ड्राइविंग में उपयोग किए जाने वाले वाहन के लिए आक्रामक नंबर प्लेट का उपयोग। ‘एप्लाइड फॉर’ प्रदर्शित करना। INR 4500 177 मोटर वाहन अधिनियम

     

    वाहन रोशनी से संबंधित अपराध | Offences Related to Headlight

    अपराध (Offences) जुर्माना (Penalty) धारा (Section)
    ड्राइविंग में प्रयुक्त अपने वाहन के लिए हेडलाइट्स और / या टेललाइट का अनुचित उपयोग। INR 100 CMVR 105 (2) (ii)
    जब जरूरत न हो तो हाई बीम का इस्तेमाल करें। INR 100 177 मोटर वाहन अधिनियम

     

    हॉर्न से संबंधित अपराध | Offences Related to Horn

    अपराध (Offences) जुर्माना (Penalty) धारा (Section)
    बिना हॉर्न के गाड़ी चलाना। जब आप ड्राइव करते हैं तो हॉर्न का अनुचित उपयोग। INR 100 119 (1) / 177 सीएमवीआर
    बिना हॉर्न के गाड़ी चलाना। जब आप ड्राइव करते हैं तो हॉर्न का अनुचित उपयोग। INR 100 CMVR 105 (2) (ii)

     

    यातायात पुलिस से संबंधित अपराध | Offences Related to Traffic Police

    अपराध (Offences) जुर्माना (Penalty) धारा (Section)
    वर्दी में एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की अवज्ञा करना। INR 100 119 मोटर वाहन अधिनियम
    पुलिस सिग्नल के खिलाफ ड्राइविंग। INR 100 22 (ए) आरआरआर
    मैनुअल ट्रैफिक सिग्नल का अनुपालन नहीं। INR 100 177 मोटर वाहन अधिनियम

     

    ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित अपराध | Offences Related to Traffic Signal

    अपराध (Offences) जुर्माना (Penalty) धारा (Section)
    ट्रैफिक सिग्नल / साइन बोर्ड का अनुपालन नहीं करना। INR 100 22 (बी) आरआरआर
    उपयुक्त सिग्नल देने में विफल। INR 100 239 MMVR
    सिग्नल जम्पिंग। INR 100 177 मोटर वाहन अधिनियम

     

    गति और ओवरटेकिंग से संबंधित अपराध | Offences Related to Speed & Overtaking

    अपराध (Offences) जुर्माना (Penalty) धारा (Section)
    ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा अनुमत गति सीमाओं के ऊपर ड्राइविंग। Up to INR 1000 112 – 183 मोटर वाहन अधिनियम
    स्पीड लिमिट से अधिक के लिए योग्यता। INR 300 112/183 (2) मोटर वाहन अधिनियम
    खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना। INR 100 6 (ए) आरआरआर आर / डब्ल्यू 177 मोटर वाहन अधिनियम
    ओवरटेकिंग को मंजूरी देने के लिए जानबूझकर रास्ता बनाना। INR 100 7 आरआरआर
    गलत साइड से ओवरटेक करना। INR 100 177 मोटर वाहन अधिनियम

     

    ड्राइविंग से संबंधित अन्य अपराध | Other Offences Related to Driving

    अपराध Offences) जुर्माना(Penalty) धारा(Section)
    जानबूझकर कानून के निर्देशों की अवहेलना। INR 500 132/179 मोटर वाहन अधिनियम
    शराब और / या ड्रग्स के प्रभाव में ड्राइविंग। INR 10,000 मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185
    वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना। Up to INR 1000 184 मोटर वाहन अधिनियम
    वाहन को बिना इंजन के छोड़ना। INR 100 126-177 मोटर वाहन अधिनियम
    वाहन को खतरनाक स्थिति में छोड़ना। INR 100 122 177 मोटर वाहन अधिनियम
    एक दुर्घटना में एक नाबालिग शामिल है। INR 1000 184 मोटर वाहन अधिनियम
    ड्राइविंग करते हुए संगीत बजा रहा है। INR 100 102/177 मोटर वाहन अधिनियम
    एक निश्चित साइलेंसर के बिना ड्राइविंग। INR 100 120/190 (2) / 177 सीएमवीआर
    भावनात्मक, मानसिक और / या शारीरिक रूप से अनफिट होने पर ड्राइविंग करें। कोर्ट ने चुनौती दी 186 मोटर वाहन अधिनियम

     

    ऑटोमोबाइल के रस्से से संबंधित अपराध | Offences Related to Towing of Automobiles

    अपराध Offences) जुर्माना(Penalty) धारा(Section)
    दो पहिया। INR 100 आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    कार, ​​जीप, कैब, ऑटो रिक्शा। INR 200 आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    ट्रक, टैंकर, ट्रेलर। INR 600 आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम

     

    प्रदूषण से संबंधित अपराध | Offences Related to Pollution

    अपराध Offences) जुर्माना(Penalty) धारा(Section)
    सार्वजनिक परिवहन में धूम्रपान करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। INR 100 86 (1) (5) / 177 DMVR
    प्रदूषण नियंत्रण में नहीं है। INR 100 99 (1) (ए) / 177 डीएमवीआर
    मल्टी-टोंड और / या श्रिल्ले हॉर्न का उपयोग करना। INR 500 119 सीएमवीआर
    ब्लोइंग प्रेशर हॉर्न। INR 100 190 (2) मोटर वाहन अधिनियम
    साइलेंसर और / या मफलर एक विशाल शोर बनाते हैं। INR 500 96 (1) / 177 DMVR
    स्मोकी निकास (विनिर्देशों के खिलाफ)। INR 500 सीएमवीआर 120
    साइलेंस जोन में हॉर्न का इस्तेमाल। INR 100 190 (2) मोटर वाहन अधिनियम

     

    मोटर वाहनों से संबंधित अपराध | Offences Related to Motor Vehicles

    अपराध Offences) जुर्माना(Penalty) धारा(Section)
    खतरनाक परिस्थितियों में वाहन का उपयोग करना। कोर्ट ने चुनौती दी 192 मोटर वाहन अधिनियम 47 – 177 मोटर वाहन अधिनियम
    जब मोटर वाहन 12 महीने से अधिक समय तक राज्य से बाहर रहता है। INR 100 192 मोटर वाहन अधिनियम 47 – 177 मोटर वाहन अधिनियम
    परिवहन वाहनों पर मुद्रित करने के लिए विशेष रूप से। INR 100 84 (जी) – 177 मोटर वाहन अधिनियम
    वाइपर के बिना INR 100 CMVR 101 5,12 177 मोटर वाहन अधिनियम
    बिना साइड मिरर के। INR 100 5, 7/177 मोटर वाहन अधिनियम
    किसी प्रकार के दलबदल के साथ। INR 100 सीएमवीआर 94
    बाएं हाथ ड्राइव वाहन पर कोई संकेत बोर्ड नहीं। INR 100 120, 177 मोटर वाहन अधिनियम
    अधिनियम के उल्लंघन में मोटर वाहन / संशोधित मोटर वाहन बेचना। INR 300 52/191 मोटर वाहन अधिनियम, 32 / 192.66 / 192 मोटर वाहन अधिनियम
    वाहन जो टिंट / काले चश्मे या सूरज की फिल्मों से सुसज्जित हैं। INR 100 100 CMVR 177 मोटर वाहन अधिनियम
    उचित या वैध नंबर प्लेट के बिना ड्राइविंग या पीछे नंबर प्लेट को रोशन करना। INR 100 236 एमएमवीआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    सार्वजनिक वाहक बोर्ड प्रदर्शित नहीं करना। INR 100 116 एमएमवीआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए निजी ऑटोमोबाइल का उपयोग। INR 5000 तक लेकिन INR 2000 से कम नहीं लागू नहीं
    यात्रियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, वर्दी नहीं पहनना या बिल्ला नहीं दिखाना। INR 100 MMVR 21 (18) 177 मोटर वाहन अधिनियम
    अनुमत वजन से अधिक के साथ माल वाहन लोड हो रहा है। INR 2000 प्लस INR 1000 प्रत्येक दूसरे टन के लिए। MMVR 93 (यू) (i) 177 मोटर वाहन अधिनियम
    एक विश्वासघाती या खतरनाक तरीके से माल परिवहन। INR 3000 का कारावास और / या जुर्माना। 29 आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    परमिट नियमों और शर्तों का उल्लंघन। INR 5000 तक का कारावास और / या जुर्माना, INR 2000 से कम नहीं। लागू नहीं
    वाहन पर रंगीन / रंगा हुआ प्रकाश का उपयोग INR 100 97 (2) / 177 DMVR

     

    वाणिज्यिक वाहनों से संबंधित अपराध | Offences Related to Commercial Vehicles

    अपराध (Offences) जुर्माना(Penalty) धारा(Section)
    NO ENTRY ’टाइम में काम करना INR 2000 तक 115/194 Motor Vehicle Act
    समय सारिणी का उल्लंघन कोर्ट ने चुनौती दी 11/177, 2/177, 66/192 मोटर वाहन अधिनियम
    वाहनों में उच्च और लंबे / लोड INR 100 29 आरआरआर / 177 मोटर वाहन अधिनियम
    नियमों के उल्लंघन में माल वाहनों में पशुओं को ले जाना। INR 100 MMVR 83 177 मोटर वाहन अधिनियम
    माल वाहक वाहनों में लोगों को खतरनाक तरीके से ले जाना या ले जाना। INR 100 MMVR 108 177 मोटर वाहन अधिनियम
    यात्री वाहनों में माल ले जाना लागू नहीं लागू नहीं
    माल का खतरनाक प्रक्षेपण। INR 100 229 एमएमवीआर, 29 आरआरआर और 177 मोटर वाहन अधिनियम
    सामान असुरक्षित ले जाना। INR 100 MMVR 202 177 मोटर वाहन अधिनियम
    11 फीट से अधिक ऊँची संपत्ति का वहन। INR 100 MMVR 93 (यू) (i) 177 मोटर वाहन अधिनियम
    उपयोग पर वजन और सीमा की सीमा पर जा रहे हैं। कोर्ट ने चुनौती दी 113/194 (1) मोटर वाहन अधिनियम
    चालक ने अपने वाहन का वजन करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने चुनौती दी 114/194 (2) मोटर वाहन अधिनियम
    टेल बोर्ड पर लोड हो रहा है। INR 100 MMVR 202 और 177 मोटर वाहन अधिनियम
    टैक्सी या टीएसआर चालक द्वारा दुराचार। INR 100 11 (3) / 177 DMVR
    Over Charging by Taxi or TSR Driver. INR 100 11 (8) / 177 DMVR
    बिना मीटर लगाए चार्ज किया जा रहा है। INR 100 11 (8) / 177 DMVR
    टैक्सी या टीएसआर चालक द्वारा इनकार। INR 100 11 (9) / 177 DMVR
    खाकी वर्दी के बिना ड्राइविंग। INR 100 7/177 DMVR
    बिना बैज पहने ड्राइवर। INR 100 22 (1) / 177 DMVR
    निर्दिष्ट वर्दी के बिना कंडक्टर। INR 100 23 (1) / 177 DMVR
    बैज के बिना कंडक्टर। INR 100 22 (1) / 177 DMVR
    बस स्टॉप के बिना रुकना। कोर्ट ने चुनौती दी 66/192 मोटर वाहन अधिनियम
    धारा 3.4,39 या 66 (1) एमवी अधिनियम के उल्लंघन में संचालित वाहन को बंद करने की शक्ति। कोर्ट ने चुनौती दी 207 (1) मोटर वाहन अधिनियम

     

    पार्किंग से संबंधित अपराध | Offences Related to Parking

    अपराध (Offences) जुर्माना(Penalty) धारा(Section)
    यातायात के प्रवाह की एक ही दिशा में पार्किंग। INR 100 22 (ए) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    सड़क से पैदल मार्ग से दूर पार्किंग। INR 100 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    यातायात के प्रवाह के खिलाफ पार्किंग। INR 100 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    अन्य वाहनों और लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करने वाली पार्किंग। INR 100 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    किसी भी टैक्सी स्टैंड पर पार्किंग। INR 100 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    किसी निर्दिष्ट तरीके से पार्किंग नहीं। INR 100 15 (1) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    किसी भी कोने / किनारे पर पार्किंग। INR 100 15 (i) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    बस स्टॉप के दोनों ओर 15 मीटर के भीतर पार्किंग, जिससे बस के साथ-साथ बस ड्राइवरों का इंतजार करने वालों को असुविधा हो। INR 100 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    एक पुल पर पार्किंग। INR 100 15 (2) (i) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    किसी भी ट्रैफिक आइलैंड पर पार्किंग। INR 100 15 (i) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    ‘नो पार्किंग’ जोन में पार्किंग। INR 100 15 (2) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    किसी भी पैदल यात्री क्रॉसिंग पर पार्किंग। INR 100 15 (2) (iii) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    वॉकवे पर वाहन पार्क करें। INR 100 15 (2) (ii) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    किसी भी गेट के सामने पार्किंग। INR 100 15 (2) (viii) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम
    जिस तरह से आपने अपने वाहन को पार्क किया है, उसके कारण किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। INR 100 15 (1) आरआरआर 177 मोटर वाहन अधिनियम

     

    सरकारी योजना List 2021 प्रधानमंत्री सरकारी योजना 2021

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