पीपीएफ अकाउंट कैसे काम करता है 2021 | जाने पीपीएफ खाते के बारे में पूरी जानकारी 2021| PPF Account in Hindi 2021 | PPF Account ki Jankari 2021
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट निवेश का एक विकल्प है। इस पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। ब्याज आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे में नहीं आती है। इतने सारे टैक्स बेनिफिट को देखते हुए लोग अपने बैंक/पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाता खुलवाते हैं। इसकी मदद से लोग काफी रकम जोड़ लेते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड या पीपीएफ कई निवेशकों के लिए कई सालों से एक पसंदीदा निवेश रहा है। क्योकि पीपीएफ में निवेश करने से आपको अनेकों फायदे मिलते है। जैसे: पीपीएफ में निवेश करने पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, आकर्षक कर मुक्त ब्याज मिलता है, मेच्योरिटी के समय भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और साथ ही इसमें भारत सरकार की गारंटी भी होती है। इस आर्टिकल में हम आपसे पीपीएफ के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और पीपीएफ खातों के बारे में कुछ सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास भी करूँगा।
पीपीएफ खाता कहाँ और कैसे खोला जाता है | PPF Account Opening 2021 | PPF Account Online 2021
अगर कोई भी व्यक्ति अपना पीपीएफ खाता खोलना चाहता है तो वो पोस्ट ऑफिस यानि की डाक घर में जा कर अपना खाता खोल सकता है। इसके अलावा आप सरकारी बैंक एसबीआई, यूनियन बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक आदि और कुछ निजी क्षेत्रीय बैंकों जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में पीपीएफ खाता खोल सकते है आप अपने पीपीएफ खाते को डाकघर से एक बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक या एक बैंक से डाकघर में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। आप चाहो तो आप स्टेट बैंक की ऑफिसियल वेबसाइट से पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म (पीपीएफ खाता खोलने का फॉर्म) डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पीपीएफ खाता ऑनलाइन भी खोल सकते है।
पीपीएफ की ब्याज दर क्या है 2021 | PPF Interest Rate 2021
पीपीएफ खाते की ब्याज दर हर तीन महीने पर भारत सरकार द्वारा सूचित की जाती है। अगर हम अभी तक की ब्याज दर की बात करें तो वो 8.6 % p.a. है। कटौती के बाद एक से तीन साल की मियादी जमा राशि पर ब्याज अब 5.5 फीसदी मिलेगा। जो अब तक 6.9 फीसदी था। यानी इस पर ब्याज में 1.4 फीसदी की कटौती की गई है। अधिसूचना के अनुसार, सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज 2020-21 की पहली तिमाही के लिए 7.6 फीसदी होगा जो अब तक 8.4 फीसदी था। पीपीएफ और एनएससी पर ब्याज दरों में क्रमश: 0.8 फीसदी और 1.1 फीसदी की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद 2020-21 की पहली तिमाही पीपीएफ पर ब्याज 7.1 फीसदी होगा। जबकि एनएससी पर यह 6.8 फीसदी होगा। किसान विकास पत्र पर अब 6.9 फीसदी ब्याज मिलेगा। जो अब तक 7.6 फीसदी था। नए ब्याज पर परिपक्वता अवधि 124 महीने हो गई है जो पहले 113 महीने थी। इन मियादी जमाओं पर ब्याज तिमाही आधार पर दी जाती है। पांच साल की मियादी जमा पर ब्याज कम कर 6.7 फीसदी किया गया है। जो अब तक 7.7 फीसदी थी। इन जमाओं पर ब्याज हर तिमाही दिया जाता है। पांच साल के रेकरिंक डिपॉजिट पर ब्याज में 1.4 फीसदी की कमी की गई है। इस कटौती के बाद नई दर 5.8 फीसदी होगी। पांच साल की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस) पर ब्याज 1.2 फीसदी कम कर 7.4 फीसदी कर दिया गया है। जो अब तक 8.6 फीसदी थी. एससीएसएस पर भी ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है। हालांकि, बचत खाते पर ब्याज को 4 फीसदी पर बरकरार रखा गया है।
हर साल आप कितना निवेश कर सकते हैं पीपीएफ में | PPF Investment Per Year 2021
- एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम योगदानः 500 रुपये।
- एक वित्तीय वर्ष अधिकतम योगदान: 1.5 लाख रुपये।
- आप एक वर्ष में आप अधिकतम 12 बार पीपीएफ जमा कर सकते हैं। आप एक बार में 500 रुपये या उससे अधिक राशि जमा करनी होगी।
- पीपीएफ में आपको हर बार एक सामान राशि जमा करने की ज़रुरत नहीं है। परन्तु आप एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा नहीं कर सकते।
- आप चाहो तो अपने बच्चों के लिए भी पीपीएफ खाता भी खोल सकते हैं। ध्यान रखें की Minor (अवयस्क) बच्चों के account में Guardian होना ज़रूरी है।
पीपीएफ खाता कब परिपक्व होता है 2021 | PPF Account Maturity 2021
जिस वित्तीय साल में आपने पीपीएफ खाता खोला है, उस वर्ष के अंत से 15 साल बाद पीपीएफ अकाउंट मेच्योर (परिपक्व) होता है। जैसे मान लीजिए, यदि आपने 20 जून, 2016 को खाता खोल दिया है, तो आपका पीपीएफ खाता 31 मार्च, 2032 को परिपक्व होगा।
पीपीएफ परिपक्वता पर, आपके पास तीन विकल्प हो सकते हैं:
- अपना खाता बंद करें और संपूर्ण जमा राशि वापस ले लें।
- किसी भी आगे की योगदान के बिना 5 वर्षों की अवधि के लिए पीपीएफ खाता बढ़ाएं।
- आगे के योगदान के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए पीपीएफ खाता बढ़ाएं।
पीपीएफ खाते को 15 साल से पहले बंद करने की अनुमति है। | PPF Withdrawal Rules Before Maturity
इस समय पर प्रावधान किया गया है कि अगर आप 15 साल पूरे होने से पूर्व भी अपना पीपीएफ खाता बंद कर सकते हैं। परन्तु इसकी कुछ शर्ते भी हैं। पीपीएफ खाता आप 5 साल बाद कुछ मामलों में बंद कर सकते हैं। पीपीएफ खाता परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए या फिर खाता धारक की उच्च शिक्षा के लिए बंद किया जा सकता है। ध्यान रखें कि पीपीएफ खाता जल्दी बंद करने के लिए आपको कुछ जुर्माना भी देना होगा। पीपीएफ में निवेश किए गए सभी वर्षों के लिए 15 साल से पहले बंद होने पर ब्याज दर का 1% जुर्माना आता है। आपको हर साल एक प्रतिशत ब्याज रिटर्न मिलेगा।
कितने सालों बाद आप पीपीएफ से पैसे निकाल सकते है | PPF Withdrawal
अगर कोई भी व्यक्ति अपना पीपीएफ समय से पहले निकलना चाहता है तो वो कभी भी अपना पीपीएफ निकाल सकता है। जिस साल में आपने अकाउंट खोला, उस साल के अन्त से पांच साल बाद आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। जैसे अगर जुलाई 2014 में खाता खोला गया था, तो आप 1 अप्रैल 2020 से कुछ राशि अपने पीपीएफ खाते से निकाल सकते हैं। आप 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, आप मार्च 31, 2017 और मार्च 31, 2020 को PPF खाते का बैलेंस जो भी है उसका 50% तक निकल सकते हैं। आप 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, आप मार्च 31, 2018 और मार्च 31, 2021 को PPF खाते का बैलेंस जो भी है उसका 50% तक निकल सकते हैं। 15 साल के बाद नियम आसान हो जाते हैं। अगर आपने एक्सटेंशन विथ कंट्रीब्यूशन का चुनाव किया है, तो आप अगले पांच सालों में परिपक्वता के समय पीपीएफ की जमा राशि का 60% हिस्सा तक निकाल सकते हैं। अगर आपने एक्सटेंशन विथाउट कंट्रीब्यूशन का चुनाव किया है, तो पैसा निकालने पर कोई पाबंधी नहीं है। आप चाहें तो सारा पैसा भी निकाल सकते हैं। पर ध्यान रखें, आप साल में बस एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं।
पीपीएफ खाते से लोन | PPF Loan
जी हाँ, आप अपने पीपीएफ खाते खोलने के तीसरे साल से छठे साल तक लोन ले सकते है। इसका मतलब जब आपने खाता खोला, उस साल के अंत के एक साल बाद से लेकर 5 साल बाद तक आप अपने पीपीएफ खाते से लोन ले सकते हैं। छठे साल के बाद से आप लोन नहीं ले पायेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके बाद आप अपने पीपीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। अगर अपने पीपीएफ खाते को जुलाई 2014 में खोलते हैं, तो आप 1 अप्रैल, 2016 से लोन ले सकते हैं। आप 31 मार्च, 2020 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और अगर अपने 31 मार्च, 2015 को आपके पीपीएफ खाते के बैलेंस के 25% तक का आप लोन ले सकते है। और अगर 31 मार्च, 2016 को आपके पीपीएफ खाते के बैलेंस के 25% तक निकल सकते है।
किस फॉर्म का करें इस्तेमाल?
पीपीएफ अकाउंट के 10 फायदे | PPF Account Benefits 2021
- पीपीएफ खाता संयुक्त नामों में नहीं खोला जा सकता है जिस तरह आप सेविंग या करंट अकाउंट में अपने किसी साथी का नाम शामिल कर लेते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट केवल एक ही व्यक्ति का खोला जाता है, हालांकि इसमें आप इसमें किसी को नॉमिनी बना सकते हैं।
- अगर आप नाबालिग के पीपीएफ खाते में योगदान माता-पिता/अभिभावक की आय से है, तो माता-पिता/अभिभावक इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
- बच्चे के 18 साल का होने पर स्टेटस बदलने के लिए एक एप्लिकेशन देनी होती है। इस दौरान अकाउंट होल्डर के हस्ताक्षर को उसके पैरेंट्स अटेस्टेड करते हैं। इसके बाद पीपीएफ अकाउंट का ऑपरेशन उस बच्चे को मिलता है।
- एक एनआरआई नया पीपीएफ खाता नहीं खोल सकता है लेकिन एनआरआई अपने पहले से चल रहे पीपीएफ खातों को जारी रख सकते हैं। वे अपने मौजूदा पीपीएफ खातों में नया योगदान नहीं दे सकते।
- पीपीएफ खाते में ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख और आखिरी तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर होती है। इसलिए ब्याज को अधिकतम करने के लिए ग्राहक को प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले अपना योगदान या एकमुश्त रकम जमा करनी चाहिए।
- पीपीएफ खाते के 7 साल पूरे जाने पर आप उसमें से कुछ रकम निकाल सकते हैं। पीपीएफ से आंशिक निकासी भी कर-मुक्त है।
- पीपीएफ खाते का पीरियड 15 साल का होता है। 15 साल बाद मैच्योरिटी होने पर खाते को जारी रखा जा सकता है। मैच्योर होने के बाद खाते में पैसा जमा करने की जरूरत नहीं होती। आप चाहें तो 15 साल बाद भी खाते को बिना किसी योगदान के जारी रख सकते हैं।
- अगर आप खाता मैच्योर होने यानि की 15 साल पूरे के बाद भी उसमें अपना योगदान जारी रखना चाहते हैं तो खाता मैच्योर होने की तारीख से 1 साल के भीतर एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा, जिसमें यह डिस्क्लोजर दिया जाता है कि आप अपना योगदान जारी रखना चाहते हैं।
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