Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2022

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Mukhyamantri Vatsalya Yojana
Mukhyamantri Vatsalya Yojana

उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के माध्यम से सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिन्होंने कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खोया है।  इस योजना का प्रस्ताव 9 जून, 2021 को कैबिनेट में रखा गया और इसके उपरांत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा 13 जून, 2021 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। वात्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीर्थ सिंह रावत द्वारा की गई है और उन्होंने इस योजना के उद्घाटन के समय यह कहा  है कि इस योजना के माध्यम से बच्चों को हर 1 महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उनका पालन पोषण अच्छे से हो पाए।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का उद्देश्य | Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2022: Objectives

करोना महामारी के कारण पूरे भारत में ही कई लोगों की मृत्यु हो गई और उत्तराखंड की इस प्रॉब्लम से अछूता नहीं रहा। उत्तराखंड में ऐसी स्थिति होने पर वहां के मुख्यमंत्री ने यह निश्चित किया कि वात्सल्य योजना की शुरुआत की जाएगी और उन बच्चों की सहायता की जाएगी जिनके माता-पिता करो ना महामारी के कारण जीवित नहीं है। उत्तराखंड सरकार इस योजना के माध्यम से उन बच्चों के पालन पोषण के साथ-साथ उनकी शिक्षा को भी ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान  करेगी, यही वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभ | Mukhyamantri Vatsalya Yojana 2022 : Benefits

  • जिन बच्चों के माता-पिताकोरोना संक्रमण से संक्रमित होकर अपनी जान गवा चुके हैं उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • हर 1 महीने बच्चों को ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत न केवल उनके पालन पोषण बल्कि उनकी शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा अर्थात उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता उन बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक निरंतर दी जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत इसलिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
  • आर्थिक सहायता के रूप में बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अमाउंट भेजी जाएगी।
  • दूसरी बीमारियों के कारण अनाथ हुए बच्चों को भी इस योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाएगा।
  • पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आगे रोजगार के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी प्रदान की गई है।
  • चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा में प्रवेश के लिए उन्हेंसरकारी नौकरियों में भी 5% तक का कोटा दिया गया है  अर्थात उनको नौकरियों में भी आरक्षण प्रदान किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत बच्चों की पैतृक संपत्ति से संबंधित विशेष नियम लागू किए जाएंगे ताकि उन बच्चों की संपत्ति को किसी भी प्रकार से कोई हड़प या बेच ना सके।
  • वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य सरकार बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी।
  • वात्सल्य योजना के तहत जो पैतृक संपत्ति के नियम बनाए गए हैं उनके अंतर्गत बच्चों की उम्र 21 साल की होने तक उनकी संपत्ति को कोई भी बेच नहीं सकता और उम्र 21 साल की होने के पश्चात उनकी मर्जी से ही उनकी संपत्ति को बेच या गिरवी रखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत जारी किए गए दिशा निर्देश | Mukhyamantri Vatsalya Yojana : Guidelines

  • इस योजना के तहत केवल उन बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनके अभिभावकों की मृत्यु किसी ना किसी संक्रमण के कारण हुई है।
  • इस योजना के तहत केवल उन बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में आमदनी का कोई स्रोत नहीं है।
  • इस योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के मूल निवासी बच्चों को भी दिया जाएगा अन्य राज्य से संबंधित बच्चे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकते।
  • बच्चों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है, तभी उनको इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी।
  • जिन बच्चों की उम्र 21 वर्ष से काफी कम है उन्हीं को लाभ पहुंचाया जाएगा।
  • जिन बच्चों के अभिभावकों की मृत्यु मार्च 2021 से पहले हुई है उन्हीं को योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अनुमति है।
  • जिन बच्चों को किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पहले भी लाभ पहुंचाया गया है, उनको इस योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं है।
  • 21 साल की उम्र तक किसी इस योजना के तहत बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • जिन बच्चों को इस योजना के अंतर्गत नामांकित किया गया है केवल उन्हीं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

 मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के आवेदन के लिए मुख्य दस्तावेज | Mukhyamantri Vatsalya Yojana : Guidelines

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते की डिटेल
  • बैंक पासबुक
  • राशन कार्ड
  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया | Mukhyamantri Vatsalya Yojana : Guidelines

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की शुरू की जाएगी। इन दोनों प्रक्रियाओं का वर्णन निम्नलिखित प्रकार है:

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया | Mukhyamantri Vatsalya Yojana : Offline

  • मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत आवेदन करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर ब्लॉक जिला मुख्यालय नगर निगम के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है।
  • इस आवेदन पत्र को जानकारी भरने के बाद तथा कुछ अन्य डॉक्यूमेंट की कॉपी अटैच करने के बादमुख्यालय में जमा करवाया जाता है।
  • अधिकारियों द्वारा वेरिफिकेशन के बाद   चयनित लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
  • इसके अतिरिक्त प्रदेश के हर जिले में जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रभावित बच्चों की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर उनसे संपर्क करेंगे और उनकी स्थिति को जानने के बाद उन्हें योजना का लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे।अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों के माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 जैसे हुई है और उनके घर में उनके पालन पोषण करने के लिए कोई भी आमदनी का स्त्रोत मौजूद नहीं है। यह सुनिश्चित करने के बाद वह एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उन बच्चों का नाम इस योजना के अंतर्गत नामांकित कर दिया जाएगा तथा उन्हें योजना का लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा।
  • नोडल अधिकारीद्वारा प्रभावित बच्चों की मदद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, चाइल्ड हेल्पलाइन ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगाई गई है।

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | Mukhyamantri Vatsalya Yojana : Online Registration

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है और यदि इस योजना के अंतर्गत कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.wecd.uk.gov.in पर जाना होगा। यहीं से योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी।  इसके अतिरिक्त उप जिला अधिकारी तहसीलदार एवं जिला  प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उत्तराखंड सरकार ने अपने प्रदेश में महामारी से प्रभावित परिवारों एवं अनाथ बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और यह योजना भी उन्हीं योजनाओं में से एक है। उत्तराखंड सरकार ने अपनी तरफ से यह एक अच्छी पहल की है क्योंकि इस तरह यदि ना किया गया तो बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। इसी बात को सोचते हुए सरकार ने उन्हें हर 1 महीने सहायता राशि के साथ-साथ शिक्षा का भी प्रबंध कर दिया है। इसलिए जितने भी बच्चे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अवश्य आवेदन करना चाहिए।

सरकारी योजना List प्रधानमंत्री सरकारी योजना

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