उत्तराखंड ने लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2021 (Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2021)
उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सौर स्वरोजगार योजना की जानकारी हर गाँव तक जल्दी से जल्दी पहुँचाई जाए ताकि अधिकतम युवा इस योजना का लाभ उठा सकें। इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों/ग्रामीणों को इस योजना से संबंधित अधिकारियों से शीघ्र मंजूरी मिल जाएगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिए जाएंगे जो पहाड़ी जिलों के लिए 25% और मैदानी जिलों के लिए 15% होंगे।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2021 का उद्देश्य (Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2021: Objectives)
लॉकडाउन के दौरान राज्य में लौट आए प्रवासियों को राज्ये में ही बनाए रखने के लिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है। “इस योजना को सार्वजनिक प्रतिनिधियों और जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जायेगा ताकि ग्रामीणों की अधिकतम संख्या इसका लाभ उठा सके। इस योजना के तहत, जिला मजिस्ट्रेट को बैंकरों के साथ समन्वय करना होगा ताकि लाभार्थियों को ऋण लेने में कोई समस्या न हो। ”
इस परियोजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है, खासकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है । यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करेगी।
योजना के तहत मार्जिन मनी एमएसएमई विभाग द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। एमएसएमई नीति के अनुसार, श्रेणी ए में मार्जिन मनी के लिए अधिकतम सीमा कुल परियोजना लागत का 25%, श्रेणी बी में 20% और सी और डी श्रेणी में कुल परियोजना लागत की परियोजनाओं के लिए 15% होगी। न्यूनतम दो वर्षों के लिए उद्यम के सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में समायोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2021 आवेदन के लिए पात्रता (Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2021: Registration Process)
- आवेदक की आयु सीमा 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता में कोई बाध्यता नहीं है।
- योजना के अंतर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
- आवेदक किसी भी बैंक /वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का डिफॉलटर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा पिछले 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ नहीं लिया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त किया है और वह डिफॉलटरनहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिए योजना के अंतर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
- आवेदक या उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजना के अंतर्गत केवल एक बार ही लाभ मिल सकेगा।
- आवेदक द्वारा पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को लाभ लेने हेतु विशेष श्रेणी द्वारा निर्मित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ अटैच करनी होगी ।
- लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर “पहले आयें पहले पायें” (First Come First Serve) के आधार पर किया जायेगा।
योजना के तहत आवेदन करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज (Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2021: Required Documents)
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परियोजना रिपोर्ट
- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- शपथ पत्र
- शिक्षा का प्रमाण पत्र
- बैंक डिटेल कॉपी
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया (Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2021: Registration Process)
- के तहत आवेदन करने के लिए आपको सर्वप्रथम उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट “https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php” पर “आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें”
- क्लिक करने के उपरांत मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपना “ईमेल और पासवर्ड ” इनपुट करे।
- क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- एप्लीकेशन भरने के उपरांत मांगें गए डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होगी।
- सारी जानकारी भरने के उपरांत “Submit” बटन को क्लिक करना होगा।
- सबमिट बटन को क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2021 के लिए संपर्क करे (Mukhyamantri Saur Swarojgar Yojana 2021: Contact information – 1800-270-1213)

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विशेषज्ञों ने इस पहल को विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में एक गेम-चेंजर के रूप में करार दिया है, जबकि यह चेतावनी देते हुए कि इसके कार्यान्वयन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक हर दिन राज्य में लौट रहे हैं । राज्य ग्रामीण विकास और प्रवास आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी, जो पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवास पर अंकुश लगाने की योजना पर काम कर रहे हैं, ने लोगों के लिए सरकार को कई उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक गेम-चेंजर योजना है।
“हम पिछले एक साल से पहाड़ी क्षेत्रों में इसी तरह का कार्यक्रम शुरू करने के लिए सरकार को सुझाव दे रहे हैं। और अब जब उन्होंने आखिरकार यह कर लिया है, तो हमें विश्वास है कि यह वास्तव योजना बहुत लाभकारी होगी । विशेषज्ञों ने कहा है कि आयोग ने पहाड़ी क्षेत्र में एक अध्ययन किया है जिसमें उन्होंने पाया कि कई लोग पहले से ही पीएमईजीपी के लाभों का लाभ उठाते हुए अपना उद्यम चला रहे हैं। “वहां के लोग अपने जिम, ब्यूटी पार्लर, ढाबे, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें और अन्य चला रहे हैं। अब जब राज्य द्वारा इसी तरह का एक और कार्यक्रम होगा, तो लोग निश्चित रूप से इसका योजना का लाभ उठाएंगे,।
उन्होंने कहा कि पहल सही समय पर हुई है क्योंकि जो प्रवासी वापस आए हैं वे “अपने साथ बहुमूल्य अनुभव” लेकर आए हैं। “जो प्रवासी वापस आ गए हैं वे अपने काम में अनुभवी हैं जो वे अन्य राज्यों में करते थे। यदि वे कार्यक्रम के लिए जाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके पास पहले से ही कौशल और अनुभव है। यह एक बहु गुणक साबित होगा क्योंकि अपने उद्यम शुरू करने के बाद, वे अपने संबंधित क्षेत्रों के अन्य लोगों को रोजगार देंगे।
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