MP Sahari Path Vyavsay Utthan Yojana 2022 मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना 2022 रजिस्ट्रेशन पोर्टल

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MP Sahari Path Vyavsay Utthan Yojana 2022
MP Sahari Path Vyavsay Utthan Yojana 2022

हमारे देश में शहरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ती आबादी अपने जीवन-यापान और सुविधा के लिए शहरों की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। जिस तरह शहरों की आबादी बेतहाशा बढ़ती जा रही है, उसी तरह गरीबी भी अपना पाँव पसार रही है। इसी ज़द्दोज़हद के बीच लोग गरीबी से पीछा छुड़ाने के लिए और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए फुटपाथ पर अपना रेहड़ी पट्ऋ लगाकर व्यवसाय करने वाले दुकानदार शहर के गरीब लोगो की जरूरतों को उनकी क्रय क्षमता के अनुसार पूर्ति करता है और अपना जीवन-यापन करता है। इनके पास अपना व्यवसाय बढ़ने हेतु बैंकों से लोन के लिए गिरवी रखने हेतु कुछ नहीं होता। अतः वे पथ व्यवसायी स्थानीय साहूकार महाजन से कर्ज लेते हैं और मोटी रकम सूद देकर खुद कंगाल हो जाते हैं।

इन्ही पथ व्यवसायियों की समस्याओं का निवारण हेतु मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की घोषणा 6 जून 2020 को किया। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भरता निधि योजना का आरम्भ किया था। इस योजना के अंतर्गत पथ विक्रेता को स्वरोजगार के लिए 10 हजार तक का ऋण ब्याज मुक्त प्रदान किया जायेगा। इस योजना में 7% ब्याज राशि केंद्र सरकार और शेष ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी। यानि पथ विक्रेताओं को 100000 ₹ का ऋण ब्याजमुक्त बीना किसी गारंटी मिलेगी।

योजना का नाम मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पाटिल
घोषणा की तिथि 6 जून 2020
लाभार्थी राज्य के फुटपाथ विक्रेता, छोटे व्यापारी एवं दैनिक वेतनभोगी
उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना
ऋण की राशि 10000₹ तक
ऋण की उपलब्धता बैंक से
ब्याज 0% (7% केंद्र सरकार तथा शेष राज्य सरकार द्वारा देय
लोन की गारंटी कोई गारंटी की जरुरत नहीं (गारंटी सरकार देगी)
आवेदन कहाँ करें शहरी विकास एवं आवास विभाग, MP Online Kiosk

 

मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना 2022 के तहत ऋण किसे और कहाँ से मिलेगा (MP Sahari Path Vyavsay Utthan Yojana 2022: Loan Process)

जैसा कि इस योजना के नाम से ही पता चलता है कि ऋण फुटपाथ दुकानदार, छोटेछोटे व्यवसायी, ठेला पर दुकान लगाने वाले, दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को मिलेगा। इसके अंतर्गत 10000₹ तक ऋण बिना गारण्टी के दिए जायेंगे। ये ऋण छोटी अवधि की होगी जिसे बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। लोन की गारंटी सरकार लेगी।

मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना 2022 के तहत ऋण पर ब्याज कितना लगेगा (MP Sahari Path Vyavsay Utthan Yojana 2022: Loan Interest)

मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के तहत आवेदक जितना भी लोन लेंगे (10000₹ तक) उसका 7% ब्याज केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा। मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि 7% के अलावा जो भी ब्याज होगा उसे राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा। यानि लाभार्थी को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। अतः किसी भी लाभार्थी को इस वर्किंग कैपिटल लोन पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा।

मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना 2022 के लिए पात्रता (MP Sahari Path Vyavsay Utthan Yojana 2022: Eligibility)

  • आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • रेडी वाले, पटरी वाले, ठेला चलाने वाले, छोटे व्यवसायी तथा छोटे दुकानदार इस योजन के पात्र हैं।
  • बड़े व्यवसायी इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • आवेदक मूलरूप से छोटे व्यवसाय से जुड़ा हुआ चाहिए।

मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना 2022 के लिए जरुरी दस्तावेज  (MP Sahari Path Vyavsay Utthan Yojana 2022: Required Documents)

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
  • बैंक पासबुक
  • आवासीय प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शहरी पथ व्यवसायी योजना पंजीकरण।

मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना 2022 के लिए पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन  (MP Sahari Path Vyavsay Utthan Yojana 2022: Registration Process)

मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने एक पोर्टल की शुरुआत की है। सभी छोटे-मोटे शहरी व्यवसायियों की जानकारी एक जगह पर एकीकृत रूप में स्वीकार करने के लिए सरकार ने इस पोर्टल का निर्माण किया है। मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के तहत सभी पथ व्यवसायियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन शहरी विकास एवं आवास विभाग के सभी कार्यालय में होगा। साथ ही मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना का रजिस्ट्रेशन MP Online Kiosk के माध्यम से भी किया जाएगा।

  • सबसे पहले आवेदक को मध्यप्रदेश शहरी उत्थान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। उसके लिए दिए गए लिंक https://www.mponline.gov.in/portal/services/svr/default.aspx पर क्लिक करें।
  • होम पेज पर जाने के बाद मध्यप्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदक के सामने एक पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपका पंजीकरण पोर्टल पर हो जायेगा।
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