जाने इनकम टैक्स के बारे में और फॉर्म 16 के बारे में 2021 (Income Tax and Form 16 Sampurn Jankari 2021)
आयकर कानून में तरह-तरह के फॉर्मों का जिक्र है। इनका उपयोग अलग-अलग जरूरतों के लिए होता है। इन्हीं में से एक है फॉर्म 16। कर्मचारी के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण है। इसे नौकरी देने वाला संस्थान जारी करता है। फॉर्म 16 एक दस्तावेज या प्रमाण पत्र है, जो कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 के अनुसार, भारत में नियोक्ता/कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी किया जाता है। इसे “वेतन प्रमाण पत्र” के रूप में भी जाना जाता है, इसमें किसी विशेष फाइनेंशियल वर्ष में कंपनी या नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए गए वेतन और कर्मचारी के वेतन में से काटे गए इनकम टैक्स के बारे में पूरी जानकरी होती है। प्रत्येक कंपनी या नियोक्ता को आयकर अधिनियम के अनुसार, वेतन का भुगतान करते समय उस फाइनेंशियल वर्ष के लिए इनकम टैक्स स्लैब दरों के आधार पर, टैक्स (TDS) की कटौती करनी जरुरी होती है। कंपनियां, कर्मचारी द्वारा की गई अनुमानित कमाई और निवेश के आधार पर कर्मचारी पर लागू टैक्स की गणना, शुरुआत में या वर्ष के दौरान करती हैं। कंपनी या नियोक्ता द्वारा की गई कटौती (TDS) आयकर विभाग के पास जमा होती है और बदले में फॉर्म 16 उसी का प्रमाण पत्र है। कंपनी को जिस वर्ष आय का भुगतान किया गया था और टैक्स कटौती की गई थी उस फाइनेंशियल वर्ष की 31 मई या उससे पहले अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना होता है।
फॉर्म 16 क्या है 2021 | What is Form 16 2021 | What is Form 16 in Hindi 2021 | Form 16 Income Tax
सरल शब्दों में, फॉर्म 16 एक पावती है, जिसमें कहा गया है कि आपका घटा हुआ कर जमा किया गया है आयकर विभाग। फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाता है। फॉर्म 16 में वह जानकारी है जो आपको तैयार करने और फाइल करने की आवश्यकता है आय कर रिटर्न। फॉर्म सालाना जारी किया जाता है, आमतौर पर अगले वर्ष की 15 जून से पहले। यह उस वित्तीय वर्ष का तुरंत अनुसरण करता है जिसमें कर काटा जाता है। क्या आपको पता है कि फॉर्म 16 में मूल रूप से इसके दो घटक होते हैं- पार्ट ए और पार्ट बी। यदि कोई कर्मचारी फॉर्म 16 खो देता है, तो नियोक्ता द्वारा एक डुप्लिकेट जारी किया जा सकता है।
पार्ट ए: फॉर्म 16 का पार्ट ए वाला हिस्सा सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह TRACES पोर्टल के माध्यम से नियोक्ता द्वारा तैयार और डाउनलोड किया जाता है। यह फ़ॉर्म सरकार के पास जमा आपके कर के तिमाही-वार विवरण दिखाता है। यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में नौकरी बदलता है, तो प्रत्येक नियोक्ता रोजगार की अवधि के लिए फॉर्म 16 का एक अलग भाग जारी करेगा।
पार्ट बी: फॉर्म 16 का पार्ट बी, भाग ए का एक विवरण है। इस फॉर्म में कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन का अंतर, कटौती और छूट के साथ-साथ वर्तमान कर स्लैब दरों के आधार पर सभी घटकों पर विचार करने के बाद कर गणना शामिल है।
कब जारी होता है फॉर्म-16 | Form 16 last Date
इनकम टैक्स एक्ट में इम्प्लॉयर को टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए 31 मई तक का वक्त मिलता है, जबकि 15 जून तक फॉर्म-16 जारी करना होता है। इस बार नियोक्ता या कंपनी को 31 जुलाई 2020 तक टीडीएस रिटर्न फाइल करने की छूट दे दी गई है। इसके 15 दिन बाद फॉर्म-16 जारी किया जाता है। इस आधार पर 15 अगस्त को फॉर्म-16 जारी हो जाना चाहिए। हालांकि, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर सार्वजनिक अवकाश होने के कारण फार्म-16 के 16 अगस्त को जारी होने की उम्मीद की जा सकती है।
आपको फॉर्म 16 की आवश्यकता क्यों है | Form 16 Requirements 2021
- फॉर्म 16 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि सरकार ने नियोक्ता द्वारा काटे गए कर को प्राप्त किया है।
- फॉर्म 16 आय दर्ज करने की प्रक्रिया में मदद करता है कर विवरणी आयकर विभाग के साथ।
- जब आप ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो कई बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान व्यक्ति की साख के सत्यापन के लिए फॉर्म 16 मांगते हैं।
ITR 4 क्या होता है 2021| What is ITR 2021 | What is Income Tax Return 2021
ITR का मतलब आयकर रिटर्न विभिन्न स्रोतों से, कुल टैक्सेबल इनकम की गणना करने, टैक्स छूट का दावा करने और इनकम टैक्स विभाग को दिया जाने वाला कुल टैक्स घोषित करने के लिये होता है। ITR इनकम टैक्स विभाग में एक नौकरीपेशा या स्व-नियोजित व्यक्ति, HU, Fकंपनियों या फर्मों द्वारा जमा की जाती है। ITR जमा करने की प्रक्रिया को इनकम टैक्स फाइलिंग के रूप में भी जाना जाता है। एक टैक्स पेयर इनकम टैक्स विभाग के ई-पोर्टल पर ITR ऑनलाइन फाइल कर सकता है। ITR ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग कहा जाता है।
ITR 4 ऑनलाइन फाइल कैसें करते है | ITR Online File | ITR 4 Kaise Bhare 2021 | How to Fill Form 16 for Salary Employee With
इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सभी फ़ार्म को फाइल करनें के लिए एक लिंक ई-फाइलिग सॉफ्टवेयर जारी किया था। इसमें एक्सेल या जावा में कोई भी सॉफ्टवेयर डॉउनलोड किए बगैर केवल ITR 1 और ITR 4 को पूरी तरह ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसके लिए आपको अपने आवश्यक दस्तावेज अपने पास तैयार रखने होंगे और कुछ इस तरह से आपको ITR भरना होगा।
- ITR भरने के लिए सबसे पहलें इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिग वेबसाइट पर जाना होगा।
- यदि आप ई-फाइलिग में नए है तो सबसे पहले आपको पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और यदि आप पहले रजिस्टर है तो, लॅाग-इन करें। अब अपने खाते पर जायें.
- इसके बाद आपको अपना असेसमेंट वर्ष चुना होगा, सबमिशन मोड के अनुसार ITR फॉर्म का नाम (ITR-1 या ITR-4) चुनें फिर “प्रेपर एंड सबमिट ऑनलाइन पर क्लिक करें।
- यदि आपने पहले ऑनलाइन ITR फाइल किया था, तो आप उन जानकारियों को भी चुन सकते हैं। जो आपने ITR फॉर्म में पहले से भरे होगें, अब उन जानकारियों को चुनें जिन्हें आप पहले से भरना चाहते हैं और “Continue” पर क्लिक करें।
- इस पर क्लिक करते ही आप पहले पन्ने पर पहुँच जाएंगे जहां आप फ़ॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं| हालांकि, फॉर्म भरने से पहले, शुरू में दिए गए ‘सामान्य निर्देश’ पढ़ लें जिससे गलती करने से बचा जा सके।
- निर्देशों को पढ़ने के बाद आप अपनी आवश्यक जानकारी भरना शुरू कर सकते हैं, जैसे ‘General information‘, ‘Income details‘, ‘Tax details‘ ‘Taxes paid and verification‘ and और ITR के रूप में ’80G’।
- आप आधार OTP या EVC का उपयोग करके या फिर ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर ITR V का प्रिंटआउट हस्ताक्षर कर के, बैंगलोर के लिए भेजकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- एक बार आपकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न फाइल हो जाने के बाद एक रसीद आपके रजिस्ट्रर्डईमेल पर भेज दी जाएगी।
- आपके द्वारा ITR की पुष्टि करने के बाद, विभाग उसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा और आपके रजिस्ट्रर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल और रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS कर के आपको इसके बारे में सूचित करेगा।
- यह जरूरी नहीं है कि केवल भारत सरकार की आधिकारिक साइट से ITR फाइल किया जाए। आप चाहो तो प्राइवेट सेक्टर से भी अपना ITR फाइल कर सकते है।
फाइनेंशियल वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स स्लैब | Form 16 slaves a for Salaried Employees 2019-2020 | Form 16 Eligibility Salary 2019-2020
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तियों और HUF (60 वर्ष से कम) का आयकर स्लैब निम्नलिखित है:
Taxable income (कर योग्य आय) | Tax Rate(कर दर) (Existing Scheme) (मौजूदा योजना) |
Tax Rate (कर दर) (New Scheme) (नया) |
Up to Rs. 2,50,000 | शून्य | शून्य |
Rs. 2,50,001 to Rs. 5,00,000 | 5% | 5% |
Rs. 5,00,001 to Rs. 7,50,000 | 20% | 10% |
Rs. 7,50,001 to Rs. 10,00,000 | 20% | 15% |
Rs. 10,00,001 to Rs. 12,50,000 | 30% | 20% |
Rs. 12,50,001 to Rs. 15,00,000 | 30% | 25% |
Above Rs. 15,00,000 | 30% | 30% |
ITR फ़ार्म 16 कैसे डॉउनलोड करें? | ITR Form 16 Download Online | Form 16 Online Generation
इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ITR फॉर्म मिल सकते हैं। फ़ार्म डाउनलोड करने के लिए तरीका निम्नलिखित हैं:
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर जाएं.
होम पेज पर, ‘Form/Downloads’’ विकल्प पर क्लिक करें।
ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘‘Income Tax Returns’ विकल्प चुनें।
एक बार जब आप ‘Income Tax Returns’ वेब पेज पर चले जाते हैं, तो वह फ़ॉर्म डॉउनलोड करें जो आपकी आय और मूल्यांकन वर्ष के अनुसार सही हो।
ITR ऑनलाइन फाइल करने के लिए ज़रुरी दस्तावेज | Required Documents for ITR Form 16
- पैन कार्ड।
- बैंक स्टेटमेंट।
- बैंकों या डाकघरों से ब्याज प्रमाण पत्र।
- टैक्स-बचत निवेशों का प्रमाण।
- फॅार्म 16 ( नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए)।
- सैलरी स्लिप।
ITR फाइल करने के लाभ | ITR Form 16: Benefits
- पहले ITR फाइल करने की प्रक्रिया मुश्किल थी, लेकिन ITR ई-फाइलिंग ऑनलाइन शुरू होने से यह बोझ अब कम हो गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑनलाइन विधि निम्नलिखित तरीकों से एक व्यक्ति की मदद करती है।
- अगर समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता, तो हर दिन के लिए जुर्माना लग सकता है जब तक कि भुगतान नहीं किया जाता है। आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाइलिंग आपको किसी भी समय, कहीं से भी समय पर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देती है।
- आयकर ऑनलाइन फाइलिंग आपको एक कुशल तरीके से इनकम टैक्स विभाग के साथ सभी वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति या संगठन किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लोन मांगता है तो आय का प्रमाण होना आवश्यक होता है। यह रिकॉर्ड आपका प्रमाण हो सकता है।
फॉर्म 16 कैसे जनरेट करें | Form 16 Format | How to Get Form 16 Online | How to Generate Form 16 | Generate Form 16 Step by Step
चरण 1: फॉर्म 16 TRACES वेबसाइट (www.tdscpc.gov.in) पर जाएं। “यूजर आईडी, पासवर्ड, इनपुट करे और सत्यापन कोड” दर्ज करके

चरण 2: पहले वित्तीय वर्ष के लिए अपने रिटर्न 24Q4 की स्थिति की जांच करें, जिसमें आप फॉर्म 16 पार्ट-ए जनरेट करना चाहते हैं। फॉर्म 16 पार्ट-ए फाइलों के लिए अनुरोध तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब स्टेटमेंट स्टेटस या तो “डिफॉल्ट से प्रोसेस किया गया” या “डिफॉल्ट के बिना प्रोसेस किया गया” हो।
अपने विवरण की स्टेटस स्थिति की जांच करने के लिए आपको “स्टेटमेंट / पेमेंट टैब” के तहत स्टेटस से गुजरना होगा और फॉर्म टाइप और फाइनेंशियल ईयर का चयन करना होगा।
चरण 3: “डाउनलोड TAB ” के तहत उपलब्ध “फॉर्म 16” विकल्प पर क्लिक करें
चरण 4: उस वित्तीय वर्ष का चयन करें, जिसमें आप फॉर्म 16 पार्ट-ए और कोई भी डाउनलोड विकल्प “Search PAN download” या “Bulk PAN downloads” जेनरेट करना चाहते हैं और “GO ” पर क्लिक करें।
“Search PAN download” विकल्प चयनित वैध पैन के फॉर्म 16 भाग-ए को डाउनलोड करना है
“Bulk PAN downloads” विकल्प उस वित्तीय वर्ष के लिए सभी वैध पैन के फॉर्म 16 पार्ट-ए को डाउनलोड करना है।

चरण 5: फॉर्म 16 पार्ट-ए पर मुद्रित होने वाले अधिकृत व्यक्तियों का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा, आगे बढ़ने के लिए “सबमिट करें” पर क्लिक करें। यदि “रद्द करें” पर क्लिक करने और प्रोफ़ाइल अनुभाग पर जाने और विवरण अपडेट करने के लिए किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता है।
चरण 6: एक विकल्प का चयन करके केवाईसी विवरण भरें। डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित केवाईसी: यह केवाईसी सत्यापन केवल तभी चुना जा सकता है जब डिजिटल हस्ताक्षर TRACES लॉगिन में पंजीकृत हो। Deductor प्रोफाइल में अपने डिजिटल हस्ताक्षर को पंजीकृत या फिर से पंजीकृत कर सकते हैं।

सामान्य केवाईसी सत्यापन: यह केवाईसी सत्यापन (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना) – तब चुना जा सकता है जब हस्ताक्षर TRACES लॉगिन में पंजीकृत नहीं है। सही केवाईसी विवरण प्रदान करने के बाद, एक प्रमाणीकरण कोड उत्पन्न किया जाएगा, जो एक ही वित्तीय वर्ष, प्रपत्र प्रकार और तिमाही के लिए एक ही कैलेंडर दिवस के लिए मान्य है।
चरण 7: एक unique “Request number” उत्पन्न की जाएगी, अनुरोध के सफल प्रस्तुत करने पर जिसका उपयोग अनुरोध की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। फॉर्म 16 पार्ट-ए को केवल तभी डाउनलोड किया जा सकता है यदि स्थिति “उपलब्ध” है, उपयोगकर्ता को मामले में अनुरोध के लिए “Submitted” स्थिति में 24- 48 बजे तक इंतजार करना होगा।

चरण 8: फॉर्म 16 पार्ट-ए फ़ाइलों को “HTTP डाउनलोड” या “डाउनलोड प्रबंधक” में से किसी एक विकल्प का उपयोग करके “डाउनलोड” >> “आवश्यक डाउनलोड” टैब से डाउनलोड किया जा सकता है।
चरण 9: फ़ाइलों की संख्या के आधार पर डाउनलोड के प्रकार का चयन करें।
छोटी फ़ाइलों को डाउनलोड करने के लिए HTTP डाउनलोड उपयोगी है।
डाउनलोड प्रबंधक बड़ी फ़ाइलों को डाउनलोड करने के लिए उपयोगी है और जहां इंटरनेट बैंडविड्थ धीमा है।

चरण 10: फॉर्म 16 पार्ट-ए को पीडीएफ फॉर्मेट में बदलने के लिए “फॉर्म 16 पीडीएफ कन्वर्टर यूटिलिटी 1.4 एल” डाउनलोड करें। कनवर्टर उपयोगिता को “डाउनलोड” >> “अनुरोधित डाउनलोड” टैब से डाउनलोड किया जा सकता है
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