हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 (Haryana Old Age Pension Yojana 2021)
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य में शुरू किय गया है। इस योजना को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा शुरू किया गया। इस योजना के तहत राज्य के वैसे विकलांग जिनकी वृद्ध जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो उन्हें हरियाणा सरकार प्रतिमाह 1800₹ प्रदान केरेगा। वृद्ध व्यक्तियों को इस योजना से बहुत लाभ मिलेगा। यह योजना वैसे बृद्ध व्यक्तियों के लिए है, जो वृद्धावस्था में आय का कोई साधन नहीं होने के कारण दूसरों पर आश्रित रहते हैं और उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन वृद्धों के लिये यह योजना उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वृद्ध व्यक्ति जो समाज के मुख्य धारा से कट चुके थे उनके मन में ये विचार भरता जा रहा था कि वे समाज के लिए एक बोझ हैं। वे अपने परिवार के लिए भी एक बोझ हो गए थे। समाज के लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे। ऐसे में इस योजना की घोषणा उनके लिए वरदान साबित होगी। यह योजना उनके स्थिर ज़िन्दगी में एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा संचार को प्रवाहित कर देगा।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा इसके आधिकारिक वेबसाइट पर इस योजना के तहत आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना एक नजर में :
योजना का नाम | हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के वृद्धजन |
उद्देश्य | वृद्धजन को आर्थिक सहायता प्रदान करना। उन्हें आत्मनिर्भर बनाना |
आयु सीमा | 60 वर्ष या उससे अधिक |
पेंशन राशि | 1800₹ |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा |
वेवसाइट | https://socialjusticehry.gov |
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 के लिए पात्रता (Haryana Old Age Pension Yojana 2021: Eligibility)
- इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
- सभी वर्ग के वृद्ध इस योजना के पात्र हैं।
- महिला या पुरुष दोनों इस योजना की पात्रता रखता है।
- आवेदक का बार्षिक आय 2 लाख ₹ से कम होनी चाहिए।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 के लिए आवश्यक दस्तावेज (Haryana Old Age Pension Yojana 2021: Required Documents)
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए।
- हरियाणा राज्य का आवासीय प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट जो आधार एवं पैन से लिक हो।
- वोटर पहचान पत्र
- मोबाइल नम्बर जो बैंक से लिंक हो
- पासपोर्ट साइज फोटो।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया (Haryana Old Age Pension Yojana 2021: Registration Process)
इस योजना के लिए आवेदन अधिकारिक वेब साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को आवेदन फॉर्म के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://socialjusticehry.gov.in/ पर जाकर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद होमपेज पर हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का फॉर्म पीडीएफ का विकल्प दिखाई देगा।
- पीडीएफ विकल्प के सामने डाउनलोड का विकल्प मिलेगा जिसे क्लिक करके आप पीडीएफ में फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकल लें।
- इसके बाद फॉर्म को खुद या किसी अन्य से सही-सही भरवा लें।
- इसकी बाद फॉर्म को प्राधकृत पदाधिकारी से सत्यापित करवा लें।
- आपको सरल पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनानी होगी।
- आवश्यक जानकारी भरकर अपना अकाउंट बनाने के बाद सर्विस अनुभाग पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको Old age pension योजना के अनुभाग पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म में दिए गए विवरण को भरना होगा। तत्पश्चात आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
- सभी जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- फिर नागरिक पंजीकरण आईडी बनाकर उस आईडी को सुरक्षित रख लें।
- इसके बाद भरे हुए आवेदन पत्र को ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालय में अथवा सरल सेवा केंद्र में जाकर जमा करना होगा।
- इस योजना से जुडी अधिक जान करी के लिए आपको इसके पोर्टल प् जाकर देखना होगा।