ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं | Driving Licence Kaise Banaye | Driving licence Fee | ड्राइविंग लाइसेंस की फीस | Driving Licence ki Jankari Hindi Me

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    Driving License Kainse Banaye (ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं)
    Driving License Kainse Banaye (ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं)

    विषयसूची

    Driving Licence Kaise Banaye 2021 (ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं 2021) 

    ड्राइविंग लाइसेंस पूर्ण जानकारी (Driving Licence Full Information in Hindi)

    यातायात के साधन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अति आवश्यक होता है। जिस भी इंसान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, उसको यातायात साधन चलाने की अनुमति नहीं होती। यदि वह यातायात साधन चल चलाता है, तो उसको कानूनी तौर पर जुर्माना लगा दिया जाता है और आगे से ड्राइविंग लाइसेंस रखने की वार्निंग भी दी जाती है।

    यातायात के साधनों के अनुसार तीन प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवाए जाते हैं। आवेदक अपनी इच्छा अनुसार इनमें से किसी भी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    • बिना गियर वाले दो पहिया वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस
    • गियर वाले दोपहिया अथवा चार पहिया वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस
    • ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस

    आवेदक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार के वाहन के लिए आवेदन कर सकता है।

    समस्त भारत में ड्राइविंग लाइसेंस दो प्रकार के बनाए जाते हैं। एक होता है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा होता है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस

    लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning Driving Licence)

     परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving Licence)

    परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आवेदक को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ही मुहैया किया जाता है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही होता है परंतु इसकी वैलिडिटी कम होती है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के पश्चात आवेदकों द्वारा परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि लर्निंग लाइसेंस से ज्यादा होती है।
    लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त निवासी पूरे भारत में आ जा सकता है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस धारक भी पूरे भारत में आ जा सकता है।
    लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि 6 महीने होती है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि 20 से 50 साल तक होती है।

    कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस वाले अर्थात जो ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि 3 साल होती है।

    लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक के पास मोटरसाइकिल के इंजन की कैपेसिटी 50cc होनी चाहिए। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है।
    विकलांग व्यक्ति भी लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, उस लर्निंग लाइसेंस को अडॉप्टेड लर्निंग लाइसेंस की पद्धति में रखा गया है
    परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, यहां पर भी अडॉप्टेड लाइसेंस के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।

     

    निम्नलिखित प्रकार के वाहनों के लिए लाइसेंस अप्लाई किया जा सकता है (Vehicle for Learning Licence) :-

    Driving Licence Online Apply 2021
    Driving Licence Online Apply
    • बिना गियर वाली वाले मोटरसाइकिल के लिए लर्निंग लाइसेंस
    • गियर वाले मोटरसाइकिल के लिए लर्निंग लाइसेंस
    • लाइट मोटर व्हीकल (हल्के वाहन) के लिए लर्निंग लाइसेंस
    • सामान डिलीवरी के लिए छोटे वाहनों के लिए लर्निंग लाइसेंस
    • छोटे पैसेंजर व्हीकल के लिए लर्निंग लाइसेंस
    • सामान डिलीवरी के बड़े वाहनों के लिए लर्निंग लाइसेंस
    • बड़े पैसेंजर वाहनों के लिए लर्निंग लाइसेंस
    • रोड रोलर के लिए लर्निंग लाइसेंस
    • मोटर व्हीकल जो स्पेशल डिजाइन किया है उसके लिए लाइसेंस

    ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए योग्यता (Driving Licence Eligibility)

    लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक की योग्यता परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक की योग्यता
    जिस भी आवेदक ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, उसकी आयु 16 या 16 साल से अधिक होनी चाहिए।
    परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए।

    जिस आवेदक ने हैवी व्हीकल के लिए आवेदन करना हो, उसकी उम्र 20 या 20 से अधिक होने आवश्यक है।

    हाई स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करवाने अनिवार्य है। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना अति आवश्यक है। तभी आवेदक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है।
    विकलांग व्यक्ति को अपने विकलांग होने के दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य है विकलांगता दस्तावेज आवश्यक है।
     हर वर्ग से संबंधित नागरिक को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 फीस जमा करवानी होगी। हर वर्ग से संबंधित नागरिक को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ₹50 फीस जमा करवानी होगी।

     

    ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Driving Licence Required Documents)

    लर्निंग तथा परमांनेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं:

    • आधार कार्ड
    • हाई स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट
    • बर्थ सर्टिफिकेट
    • किस भी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उसके द्वारा सत्यापित किया गया सर्टिफिकेट
    • वोटर आईडी, राशन कार्ड
    • वैलिड पासपोर्ट
    • मेडिकल सर्टिफिकेट (मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए वेबसाइट से form 1A प्राप्त करना होगा इस सॉन्ग भरकर मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा)
    • तीन पासपोर्ट साइज फोटोज
    • यदि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, तो उसके लिए आवेदक के पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी होना आवश्यक है या ओरिजिनल लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
    • विकलांग व्यक्ति का विकलांगता दस्तावेज
    • एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड
    • मोबाइल नंबर 

    लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया (Learning Licence Registration Process)

    किसी भी प्रकार के लिए आवेदन इंटरनेट के माध्यम से घर से या फिर नजदीकी सुविधा सेंटर से अप्लाई किया जा सकता है।

    लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा प्रदान की गई है। इन दोनों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार है।

    ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन प्रक्रिया (Driving License Online Registration Process)

    • आवेदक को Ministry of road transport and Highways के लिंक https://parivahan.gov.in/parivahan/ फिर जाना होगा।
    • इसके पश्चात online services पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद driving licence services का चयन करना होगा।

    इसके बाद राज्य के नाम को चुनना होगा।

    इसके बाद अब Apply Online and New learning licence पर क्लिक करना होगा।

    • क्लिक करते ही एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
    • इस एप्लीकेशन में आवेदक को अपना नाम, पिता का नाम, रेजिडेंस, शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, जन्म स्थान, ब्लड ग्रुप आदि भरने के उपरांत मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
    • इसके बाद फीस जमा करके slot (ड्राइविंग टेस्ट का दिन एवं तिथि) बुक करना होगा।
    • इस प्रकार आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

    ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Driving License Offline Registration Process)

    Driving Licence Online Apply 2021
    Driving Licence Online Apply
    • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए या तो आवेदक ऑनलाइन लिंक पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं।
    • उस प्रिंट आउट में सारी जानकारी भर के कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके RTO ऑफिस में जमा करवा सकते हैं।

    या फिर डायरेक्ट RTO (Road transportation office) जा सकता है।

    • ऑफिस में जाने के पश्चात आवेदक को वहां से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म लेना होगा।
    • एप्लीकेशन फॉर्म में सारी जानकारी भरने के पश्चात कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करके विभागीय अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
    • इस प्रकार और ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

    ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की स्थिति चेक करना (Driving License: Check Status)

    Driving license application Status (ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस)
    Driving license application Status (ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस)
    • आवेदक https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservicecov7/applViewStatus.do पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ भर के अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
    • आवेदन की स्थिति आॅफलाइन चेक करनी हो, तो आवेदक आरटीओ ऑफिस जाकर अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं।

    विकलांग व्यक्तियों के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया (Handicapped Driving License: Registration Process)

    • विकलांग व्यक्तियों को बाकी स्टेप्स तो पहले की तरह ही फाॅलो करने होंगे परंतु जहां पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करना होता है, वहां पर उन्हें adopted learning licence पर क्लिक करना होगा।
    • बाकी सारी जानकारी पहले की तरह ही भरनी होगी।
    • विकलांग व्यक्ति ऑफलाइन / ऑनलाइन दोनों प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।

    ड्राइविंग टेस्ट ( Driving Test)

    ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दो दोनों में से किसी भी प्रकार से आवेदन करने के बाद आवेदक को एक तारीख दी जाती है। जिस दिन वह आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देते हैं।

    ड्राइविंग टेस्ट दो प्रकार का होता है। (Types of Driving Test)

    • सिग्नल टेस्ट
    • ड्राइविंग टेस्ट

    सिग्नल टेस्ट (Signal Test):- सिग्नल टेस्ट में आवेदक से सिग्नल पूछे जाते हैं और उसी हिसाब से उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं।

    ड्राइविंग टेस्ट (Driving Test):- ड्राइविंग टेस्ट में आवेदक को निम्नलिखित टेस्ट देना होता है।

    • दो या तीन पहिया वाहन के लिए आवेदक को बिना किसी कोने को छुए 8 की आकृति बनानी होती है।
    • इसके अलावा आरटीओ इंस्पेक्टर, टेस्ट देने वाला व्यक्ति वाहन को कैसे कंट्रोल करता है, उसकी गियर चेंजिंग तकनीक, रिवर्स तकनीक का आदि का निरीक्षण करता है।
    • यदि इंस्पेक्टर को सब कुछ सही लगता है, तो वह लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सहमति दे देता है।

    चार पहिया वाहन के लिए ड्राइविंग टेस्ट (Four Wheeler Driving Test)

    • आवेदक को वाहन के द्वारा H की आकृति बनानी होती है।
    • आकृति बनाते वक्त यह ध्यान रखना होता है कि वाहन किसी भी खंबे से जरा सा भी छुए।
    • आवेदक को Central vehicle motor act 1989 के अंतर्गत Rule 15 के निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है।
    • यदि आवेदक टेस्ट पास कर लेता है, तो इंस्पेक्टर अप्रूवल दे देता है; परंतु अगर आवेदक टेस्ट में फेल हो जाता है, तो उन्हें 7 दिनों के अंदर अंदर दुबारा टेस्ट देने की सुविधा दी जाती है।
    • दुबारा टेस्ट देने के लिए आवेदक को कुछ फीस देनी पड़ती है।
    • आवेदक जब दोनों टेस्ट पास कर लेता है तो इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूवल मिलने पर आवेदक के दिए हुए पते पर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस पहुंचा दिया जाता है।

    ड्राइविंग टेस्ट के लिए कुछ नुक्ते (Driving Test Guidelines)

    • जिसने भी टेस्ट पास करना है, उसको वाहन चलाने की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
    • आवेदक को खुद पर भरोसा होना चाहिए।
    • इंडिकेटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए।
    • गियर चेंजिंग की अच्छी तकनीक होना भी आवश्यक है।
    • जो आवेदक रोडवेज वालों का परमिट हासिल करना चाहते हैं, उन्हें ड्राइविंग टेस्ट पास करना अति आवश्यक होता है। आवेदक यदि सारे टेस्ट पास कर लेता है, तभी उसे बड़े वाहनों का परमिट हासिल होता है।

    डुप्लीकेट लर्निंग लाइसेंस (Duplicate Driving Licence)

    • यदि लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार की हानि हो जाए, लाइसेंस खराब हो जाए या चोरी हो जाए तो डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

    डुप्लीकेट लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवेदक के पास होने आवश्यक है:-

    • किसी भी प्रकार की हानि से संबंधित एफिडेविट की सत्यापित कॉपी
    • चोरी होने की स्थिति में एफ आई आर की कॉपी
    • उम्र का दस्तावेज (एज प्रूफ)
    • एड्रेस का प्रूफ
    • एप्लीकेशन फॉर्म
    • एप्लीकेशन फीस

    डुप्लीकेट लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया (Duplicate Learning Driving Licence Registration Process)

    • ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को gov.in/parivahan पर जाना होगा।
    • इसके बाद आवेदन पत्र दिखाई देगा।
    • इस आवेदन पत्र में सारी जानकारी भरने के बाद फीस जमा करवानी होगी।
    • फीस जमा करवाने के बाद आवेदक को आरटीओ ऑफिस में अपने असली दस्तावेज ले जाने होंगे।
    • अधिकारियों द्वारा वेरीफाई करने के बाद उसी समय डुप्लीकेट लाइसेंस मुहैया करवा दिया जाएगा।

    डुप्लीकेट लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया (Duplicate Learning Driving Licence Offline Registration Process)

    • आवेदक को आरटीओ ऑफिस में जाकर अपने सारे दस्तावेज जमा करवाने होंगे।
    • इसके पश्चात फीस जमा करवा कर अपने दस्तावेजों को वेरीफाई करवाना होगा।
    • वेरीफिकेशन के बाद आवेदक को डुप्लीकेट लर्निंग लाइसेंस उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

    परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving Licence )

    • लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो सिग्नल तथा ड्राइविंग टेस्ट होगा जब वो पास कर लिया जाएगा,

    तब आवेदन करने के बाद आवेदक को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।

    परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दिशा निर्देश (Permanent Driving Licence : Guidelines)

    • परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आवेदक के पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
    • लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के 30 या 180 दिनों के बाद ही आवेदक परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
    • परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आवेदक को Licence Authority के पास स्वयं प्रस्तुत होना पड़ेगा।
    • परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक को ₹50 फीस जमा करवानी होती है
    • यदि आवेदक स्मार्ट कार्ड प्राप्त करना चाहता है, तो उसे ₹200 फीस जमा करवानी होगी।
    • वाहन से संबंधित सारे दस्तावेज आवेदक के पास होने अनिवार्य हैं।

    आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:-

    • परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक को DTO या Sub Divisional Magistrate के पास जाना होगा।
    • वहां पर आवेदक के सारे दस्तावेजों की वेरिफिकेशन होगी।
    • वेरीफिकेशन के बाद आवेदक को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

    नोट:- यदि आवेदक लाइसेंस की दूसरी पद्धतियां add करवाना चाहता है, तो उसे आरटीओ ऑफिस में जाकर ₹50 फीस जमा करवानी होगी, इससे उन्हें और पद्धतियां ऐड करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी।

    • इसका मतलब यह होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस पाने वाले व्यक्ति टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, भारी वाहन चला सकते हैं।

    इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस (International Driving Licence)

    • परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा आवेदक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होने से आवेदक को यह फायदा होगा कि यदि वह किसी दूसरे देश में भी जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, वहां पर भी वाहन चलाने के योग्य होगा परंतु उसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी।

    इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (International Driving Licence: Required Documents)

    • परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस
    • परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित कॉपी
    • पासपोर्ट की कॉपी
    • वीजा की कॉपी
    • नागरिकता प्रमाण पत्र
    • मेडिकल प्रमाण पत्र
    • आज पासपोर्ट साइज फोटो

    इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया (International Driving Licence: Registration Process)

    • इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक को किसी भी प्रकार का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, आरटीओ दफ्तर जाकर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।

    Driving Licence update (renewal) ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल ऑनलाइन

    ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण (International Driving Licence: Renewal)

    • वैलिडिटी खत्म होने के पश्चात ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पड़ती है।

    ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे अपडेट करवाना है, इसका विवरण नीचे दिया गया है:-

    ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण: आवश्यक दस्तावेज (Driving Licence Renewal : Required Documents)

    • एप्लीकेशन फॉर्म 9
    • एक्सपायर हो चुके परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी
    • मेडिकल सर्टिफिकेट
    • दो पासपोर्ट साइज फोटो
    • अपने द्वारा सत्यापित किए हो एड्रेस प्रूफ और Age Proof
    • ढाई सौ रुपए फीस

    ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए प्रक्रिया (Driving Licence: Renewal Process)

    आवेदक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा प्राप्त प्रदान की गई है। आवेदक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक सुविधा का चयन करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करवा सकते हैं।

    ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण: ऑनलाइन नवीनीकरण प्रक्रिया (International Driving Licence: Online Renewal Process)

    • आवेदक को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर , renewal को क्लिक करना होगा।
    • क्लिक करने के बाद apply पर जाना होगा।
    • फीस जमा करवा कर स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदक अप्लाई कर पाएगा।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
    • दस्तावेजों की वेरिफिकेशन होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट हो जाएगा और आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

    ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण: ऑफलाइन नवीनीकरण प्रक्रिया (International Driving Licence: Offline Renewal Process)

    • आवेदक को आरटीओ ऑफिस में जाना होगा।
    • वहां पर जाकर लाइसेंस अपडेट के लिए फॉर्म लेना होगा।
    • इसमें सारी जानकारी भरने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे।
    • इसके पश्चात अधिकारी द्वारा एप्लीकेशन वेरीफाई की जाएगी और आवेदक को अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
    • इसके अलावा आवेदक उपलब्ध करवाएगी वेबसाइट पर जाकर अपडेशन के लिए फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
    • इस डाउनलोडिड फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा कर इसमें सारी जानकारी भर सकते हैं।
    • जानकारी देने के पश्चात कुछ डॉक्यूमेंट साथ में लगाने होंगे और उन्हें आरटीओ अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
    • विभागीय अधिकारी सारे दस्तावेजों को वेरीफाई करेंगे और उसके पश्चात अपडेटेड ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध करवाएंगे।

    Driving licence Fee (ड्राइविंग लाइसेंस की फीस)

    ड्राइविंग लाइसेंस की फीस के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करे https://sarathi.parivahan.gov.in/paymentscov/ePayment.jsp?button1=Proceed

    लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंसे लिए आवेदक को सारे निर्देशों का पालन करना होगा। विभाग द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, उसे पूरा करने के बाद ही आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे।

    ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाने से आवेदक कानूनी तौर पर वाहन चलाने के लिए पात्र हो जाते हैं यदि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, तो उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनका वाहन चलाना गैरकानूनी माना जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि वह बिना किसी भय के कानूनी तौर पर वाहन चला सकें

    सरकारी योजना List 2021 प्रधानमंत्री सरकारी योजना 2021

    8 COMMENTS

    1. मैंने लार्निंग लाइसेंस एक्सपायर होने से पहले ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और फीस भी पेमेंट कर दिया। पर मुझे ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट मिला ही नहीं और मेरा लरनिंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया। तो मैंने दोबारा लेरनिंग लाइसेंस रिन्यू कराया। तो क्या में पहले वाला पेमेंट स्लिप से दोबारा ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकता हूं?

    2. Mujhe driving licence banana hai main 10th pass kar li hai hai aur aur aur Main Rajasthan se hun mujhe aap aap Yahan per kya karna pata nahin main 17 Ka Ho Gaya Hun theek hai a Gaya play kar do

    3. My jharkhand se hu hamko driving licence banana hai mera date of birth 5|3|2001 hai my aap se duva karta hu ki Mera too bilar ka driving licence bna de think you

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