Delhi Driver Sahayata Yojana 2023दिल्ली ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए सहायता योजना | ऑनलाइन आवेदन

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Delhi Driver Sahayata Yojana 2023

क्या आपको पता है दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना क्या है और आप इसका कैसे लाभ उठा सकते है। दिल्ली सरकार यानि की अरविंद केजरीवाल द्वारा देश में चल रहे कोरोना वायरस लॉक डाउन कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों, ई-रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर तथा सभी पब्लिक सर्विस वाहन चलाने वाले लोग के लिए सरकार द्वारा ₹5000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना के अंतर्गत 13 अप्रैल 2020 से दिल्ली सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। यदि आप भी दिल्ली राज्य के निवासी है और इस दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना की पात्रता मुख्य विशेषता ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया लाभ व सभी दिशानिर्देश जानने होंगे। दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना सहायता योजना के अंतर्गत सभी पब्लिक सेवा व्हीकल चलाने वाले ड्राइवरों को 13 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा सफल पंजीकरण के पश्चात ही लाभार्थियों का चयन कर उनके खातों में आर्थिक सहायता के रूप में ₹5000 की एकमुश्त धनराशि वितरित की जाएगी।

दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना के उद्देश्य (Delhi Driver Sahayata Yojana 2023: Objectives)

दिल्ली राज्य सरकार ने यह दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना शुरू करने का फैसला सार्वजनिक वाहन चालकों की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लिया है दिल्ली सरकार राज्य के निवासी सार्वजनिक वाहन चालकों द्वारा लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आग्रह किया जा रहा था कि वह उनके लिए भी किसी प्रकार की योजना को आरंभ करें ताकि कोरोना वायरस की आपदा के चलते उन्हें अपना भरण-पोषण किया जा सकें। मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ड्राइवर सहायता योजना को आरंभ किया गया है। इस दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना के तहत पिछले महीने की तरह इस महीने भी दिल्ली के ड्राइवर, ऑटो चालक, टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार द्वारा 5000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत सेकंड फेज शुरू होने जा रहा है। इस योजना के तहत मई में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो गए थे। राज्य के नए श्रमिक दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वहीं पुराने श्रमिकों का रीन्यू हो सकेगा। जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते है वह समय से इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करे। सरकार लॉकडाउन के दौरान एक बार पहले भी निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया करा चुकी है।

दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना के लिए पात्रता (Delhi Driver Sahayata Yojana: Eligibility)

  1. इस दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना का लाभ दिल्ली के ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों, ई-रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर को प्रदान किया जायेगा।
  2. राज्य के वे ड्राइवर जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है। इस योजना के तहत पात्र होंगे।
  3. लाभार्थी जो सार्वजनिक परिवहन यात्री वाहनों के मालिक हैं जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फाट-फाट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा, और स्कूल कैब इत्यादि।
  4. यदि 1 फरवरी 2020 को या उसके बाद किसी भी ड्राइवर का लाइसेंस समाप्त हो गया है, तो भी इस दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना के लिए पात्र हैं।
  5. दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना 2020 के तहत दिल्ली सरकार द्वारा 5000 रूपये की आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किये जायेगे। इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज (Delhi Driver Sahayata Yojana: Required Documents)

  1. ड्राइविंग लाइसेंस
  2. पीएसपी बैच नंबर
  3. मोबाइल नंबर
  4. जन्मतिथि
  5. लिंग
  6. आधार कार्ड नंबर

दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Delhi Driver Sahayata Yojana: Online Registration)

  1. अगर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना का लाभ उठाना चाहता है तो इसके लिए उससे सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट http://164.100.94.244/cvfa/ पर जाना पड़ेगा।
  2. ऑफिसियल वेबसाइट पर होम पेज पर जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
  3. अब इस फॉर्म में आपको अपनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद आपको मागे गए सभी जरूरी दस्तावेज की फोटोकॉपी अटैच करनी होगी।
  4. उसके बाद आपको अपने फॉर्म को बिहार कुशल युवा प्रोग्राम योजना सेंटर में जाकर जमा करना होगा।

हेल्पलाइन नंबर (Helpline Number)

यदि आप दिल्ली ड्राइवर सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो आप राज्य सरकार की हेल्पलाइन नंबर 011-23930763 और 011-23970290 पर संपर्क कर सकते हैं।

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