केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2021 | CENTRAL SECTOR INTEREST SUBSIDY SCHEME 2021
भारत सरकार ने भारत मेंसभी सार्वजनिक तथा निज़ी क्षेत्र के बैंकों ने ज़रूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की पहल की है, ताकि वे तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा कर सकें और अपनी शिक्षा को पूरा करके नौकरी के उचित अवसर प्राप्त कर सकें। केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कमजोर वर्गों से संबंध रखने वाले छात्र, पिछड़े वर्ग से संबंधित या गरीब विद्यार्थी तकनीकी और व्यावसायिक ब्रांचों में किसी भी तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने के लिए भारतीय बैंक संघ की अनुसूचित बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें बहुत फयदा होगा।
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के अनुसार ऋण स्थगन अवधि अर्थात पाठ्यक्रम के खत्म होने के एक वर्ष तक, या रोज़गार के पहले महीनों तक युवक / युवतिओं को ऋण पर पूर्ण छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत भारत के शिक्षा ऋण को बिना किसी परेशानी तथा देरी से उपलब्ध कराये जाने के लिए सभी भारतीय बैंकों की एजुकेशन लोन की जटिल प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न आये।
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2021 योजना का उद्देश्य | CENTRAL SECTOR INTEREST SUBSIDY SCHEME 2021: Objectives
आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए काफी पैसे की आवश्यकता होती है परंतु उनके उनकी शिक्षा पर होने वाले खर्चे को उठाने के लिए ना तो विद्यार्थी ना ही उसके माता पिता सक्षम होते हैं। ऐसे में एकमात्र सहारा एजुकेशन लोन ही होता है परंतु देखा गया है कि भारत में अधिकतर बैंकों में एजुकेशन लोन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके साथ-साथ एजुकेशन लोन पर ब्याज भी बहुत ज्यादा होता है इस वजह से विद्यार्थी एजुकेशन लोन प्राप्त करना मुश्किल समझते हैं और कई बार तो गए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं इसलिए केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई ना छोड़े उन्हें एजुकेशन लोन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के तहत एजुकेशन लोन प्रक्रिया के तहत प्राप्त कर पाए और उन्हें एजुकेशन लोन पर सब्सिडी भी उपलब्ध हो जाए जिससे मैं काफी हद तक परेशानियों से मुक्त हो जाएं।
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के तहत लोन में कवर किये जाने वाले खर्चे
- कॉलेज/ स्कूल /हॉस्टल को शुल्क
- परीक्षा/ पुस्तकालय/ प्रयोगशाला शुल्क
- विदेश में शिक्षा हेतु यात्रा / पारगमन व्यय
- बीमा प्रीमियम, यदि लागू हो, विद्यार्थी उधारकर्ता हेतु प्रतिभूति जमा शुल्क
- संस्था के बिल / रसीदों के शुल्क
- पुस्तक / उपकरण / औज़ार / वर्दी की फीस
- यदि पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु कंप्यूटर आवश्यक हो, तो कंप्यूटर पर होने वाला खर्च
- पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु आवश्यक कोई अन्य शुल्क जैसे कि प्रैक्टिकल / प्रयोग परीक्षा आदि
- डिग्री स्तर पर गैर-तकनीकी और गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में शुल्क
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2021 के लाभ | CENTRAL SECTOR INTEREST SUBSIDY SCHEME 2021: Benefits
- इस योजना के तहत एजुकेशन लोन अप्लाई करना आसान हो जाएगा।
- कमजोर वर्ग से संबंधित विद्यार्थी पिछड़ी श्रेणी से संबंध रखने वाले विद्यार्थी इस योजना के तहत एजुकेशन के लिए आवेदन कर पाएंगे।
- उच्च शिक्षा हासिल करने पर होने वाले खर्चे को एजुकेशन लोन के द्वारा काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।
- इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन उन्हें पाठ्यक्रम पूरा होने तक मुहैया करवाया जाएगा।
- पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात 1 साल तक उन्हें ब्याज पर छूट भी प्रदान की जाएगी।
- पाठ्यक्रम पूरा होने के पश्चात रोजगार मिलने के बाद विद्यार्थी के महीने तक एजुकेशन लोन के ब्याज को चुकाने की कोशिश कर सकते हैं।
- जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, वह विद्यार्थी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, विदेश में पढ़ाई करने करने के इच्छुक विद्यार्थियों को भी सरकार द्वारा शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
एजुकेशन लोन 2021 | Education Loan 2021
- 3 माह तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु – रु.20,000/- तक के एजुकेशन लोन के लिए विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं।
- 3 से 6 माह तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु – रु.50,000/- तक के एजुकेशन लोन के लिए विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं।
- 6 माह से 1 वर्ष तक की अवधि के पाठ्यक्रम हेतु – रु.75,000/- तक के एजुकेशन लोन के लिए विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं।
- 1 वर्ष से अधिक अवधि के पाठ्यक्रम हेतु – रु.1,50,000/- तक के एजुकेशन लोन के लिए विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं।
एजुकेशन लोन चुकाने की अवधि
- रु. 50,000/- तक के ऋण हेतु- चुकौती अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है।
- रु. 50,000/- से रु.1.00 लाख तक के ऋण हेतु – 2 से 5 वर्ष चुकौती अवधि निर्धारित की गई है।
- रु.1,00,000/- रु. से अधिक के ऋण हेतु – 3 से 7 वर्ष चुकौती अवधि निर्धारित की गई है।
- पाठ्यक्रम अवधि के खत्म होने के 1 साल या नौकरी मिलने के बाद 6 महीने, जो भी पहले हो; उस समय से विद्यार्थी एजुकेशन लोन चुकाने की शुरुआत कर सकते हैं।
- यदि छात्र पाठ्यक्रम पूरा करते ही उच्चतर शिक्षा आरंभ करते हैं, तो रोजगार प्राप्ति से 6 माह से चुकौती का आरंभ कर सकते हैं, यह समय सीमा इस बात पर निर्भर करेगी के छात्र ने उच्च शिक्षा हेतु नया अतिरिक्त ऋण लिया है या नहीं।
ब्याज दर
- 4 लाख रु तक एजुकेशन लोन पर आधार दर + 75 % तक की ब्याज दर निर्धारित की गई है।
- 4 लाख रु से अधिक से 50 लाख रु तक एजुकेशन लोन पर आधार दर + 2.75 % तक की ब्याज दर निर्धारित की गई है।
- 50 लाख रु से अधिक तक एजुकेशन लोन पर आधार दर + 1.50 % तक की ब्याज दर निर्धारित की गई है।
ब्याज दरों में रियायत
- व्यवसायिक / स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए ऋणों के मामले में दसवीं या 10+2 की योगयता स्तर पर 90% या उससे अधिक कुल / समरूपी ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों को केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के तहत शिक्षा ऋणों में 50 बेसीस पोयटों की रियायत दी जाएगी।
- पी.जी पाठ्यक्रमों के लिए ऋणों के मामले में, योगयता स्तरीय डीग्री / स्नातक परीक्षा में 80% या उससे अधिक कुल / समरूपी ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों को केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ब्याज में 50 बेसीस पोयंटों की रियायत दी जाएगी।
- राज्य स्तरीय सर्वोच्च 50 रैंक धारकों और राष्ट्रीय स्तरीय 100 सर्वोच्च रैंक धारकों को केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना के तहत सामान्य ब्याज दर से 100 बेसीस पोयंट कम पर शिक्षा ऋण दिया जाएगा, बशर्ते आधर दर से कम न हो।

केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2021 के अन्य नियम एवं शर्तें | CENTRAL SECTOR INTEREST SUBSIDY SCHEME 2021: Guidelines
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केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2021 के तहत आवेदन के लिए पात्रता | CENTRAL SECTOR INTEREST SUBSIDY SCHEME 2021: Eligibility
- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- जिन विद्यार्थियों के माता-पिता/ परिवार की वार्षिक आमदनी रु 4.50 लाख (सभी स्रोतों से) है, केवल वही छात्र इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आयकर सबूत अथवा प्रमाण पत्र जमा करवाना आवश्यक होगा।
- इस योजना के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी केवल एक बार ही विद्यार्थियों को प्राप्त होगी। यदि विद्यार्थी दोबारा किसी डिग्री है डिप्लोमा आदि के लिए ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वह विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि इस योजना के तहत केवल एक बार ही मौका मिलेगा।
- जो विद्यार्थी पाठ्यक्रम बीच में ही छोड़ देते हैं या किसी कारण से कारणवश उन्हें संस्थाओं से निकाल दिया जाता है तो वह विद्यार्थी इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते।
- भारत सरकार, एचआरडी मंत्रालय के निर्णयानुसार ब्याज सब्सिडी वार्षिक आधार पर निर्धारित की है, इसलिए विद्यार्थियों को इसी तहत ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी।
- आई टी नियमों के अनुसार शिक्षा ऋण खाते को प्रभारित और प्रदत्त ब्याज को छात्र के माता पिता के कर से छूट प्राप्त है अर्थात 1 साल तक विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन पर छूट प्रदान की गई है।
- इस योजना के तहत केवल वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास भारतीय नागरिकता है।
- छात्र को राष्ट्रीय कौशल विकास कार्पोरेशन द्वारा समर्थित किसी कंपनी/साझेदारी/संगठन अथवा सरकार के किसी संगठन / मंत्रालय / विभाग द्वारा चलाए जा रहे अथवा समर्थित किसी पाठृयक्रम में दाखिला प्राप्त हुआ हो, उन्हीं विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन प्राप्त होगा।
- स्टेट कौशल मिशन / स्टोट कौशल कार्पोरेशन के सरकारी संगठन अथवा मान्यता प्राप्त संगठन / सरकार द्वारा प्राधिकृत संगठन द्वारा जारी प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा / डिग्री आदि में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी भी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त दो माह से तीन वर्ष की अवधि के वोकेशनल तथा कौशल विकास पाठ्यक्रम जिनका प्रमाण-पत्र / डिप्लोमा मान्यता प्राप्त राज्य / केंद्रीय सरकार संस्था अथवा सरकार के सांविधिक/ तकनीकी विभाग द्वारा दिया जाता हो, वहां पर दाखिला प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी इस योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति है।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- एड्रेस प्रूफ
- पैन कार्ड
- बैंक खाता
- माता-पिता की आमदनी का प्रमाण पत्र
- स्कूल या कॉलेज के प्रमाण पत्र की कॉपी
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
केंद्रीय शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना 2021 के तहत आवेदन प्रक्रिया | CENTRAL SECTOR INTEREST SUBSIDY SCHEME 2021: Registration Process
- इस योजना के तहत आवेदक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- बैंक अधिकारियों से मिलकर योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
- एप्लीकेशन फॉर्म भरके बैंक में ही जमा करा सकते हैं।
- वेरिफिकेशन के बाद इच्छुक विद्यार्थियों को एजुकेशन लोन प्राप्त हो जाता है।
केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत एजुकेशन लोन पर ब्याज सब्सिडी शुरू कर के विद्यार्थियों को बहुत फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ-साथ जो वह ब्याज चुकाते हैं, उस पर भी उन्हें कुछ हद तक रियायत मिल जाती है।
जो विद्यार्थी कमजोर वर्ग से संबंधित है, उन्हें सारे फायदे और नुकसान समझने के बाद ही एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए।
सरकारी योजना List 2021 | प्रधानमंत्री सरकारी योजना 2021 |