बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2022 | Bihar Antarjatiya Vivah Yojana 2022 | पंजीकरण की प्रक्रिया

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Bihar Antarjatiya Vivah Yojana 2021
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2021 (Bihar Antarjatiya Vivah Yojana 2021)

इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक/युवती को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार दम्पत्ति को 3.5 लाख ₹ प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। बिहार जैसे राज्य में एक ही जाति के अंतर्गत विवाह प्रथा व्याप्त है। दूसरे जाति में विवाह को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार की शादी को परिवार तथा समाज मान्यता नहीं देती। कई मामलो में ऑनर किलिंग का मामला भी प्रकाश में आता रहता है। इस रूढ़िवादी कुरीति के खिलाफ इस योजना को प्रोत्साहन दिया गया है। सामान्यतः दूसरे जाति में विवाह अंतरजातीय विवाह कहलाता है। लेकिन इस योजना के लाभार्थी को युवक या युवती में से किसी एक को अनुसूचित जाति या जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग का होना आवश्यक है।

बिहार अंतरजातीय विवाह योजना 2022 का उद्देश्य (Bihar Antarjatiya Vivah Yojana 2022 : Objectives)

समाज में व्याप्त छुआछूत, जाति प्रथा, महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को हतोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा 2019 में अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को समाज में सबल बनाना है।

बिहार राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाली महिलाओं को सबल बनाने के लिए विवाह होने के तीन महीने के अंदर वधु के नाम पर अधिकतम लाभ देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा/प्रस्तुत प्रमाणपत्र के माध्यम से एक लाख रुपया संदाय किया जाता है, जिसे तीन वर्ष बाद निकाला जा सकता है।

अंतरजातीय विवाह योजना के प्रमुख बिन्दु (Bihar Antarjatiya Vivah Yojana 2022: Important Points)

  • बिहार के युवक/युवतियों द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर जिसके अंतर्गत युवक या युवती दोनों में से किसी एक को अपने से निम्न जाति में शादी करने वाली दम्पत्ति ही अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकते हैं। इस दम्पति में से किसी एक को अनुसुचित जाती अथवा अनुसूचित जनजाति के होने पर डॉ भीम राव अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटरीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज एक्ट के तहत 2.5 लाख ₹ दिए जाएंगे। सभी आय वर्ग को यह राशि प्रदान की जायेगी। हिन्दू मैरेज एक्ट के तहत अंतरजातीय शादी करने वाले दम्पत्ति इसके लिए शादी की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बिहार के दम्पत्ति के लिए लड़का के गृह जिला तथा अगर बिहार के बाहर का लड़का हो तो लड़की के गृह जिले में आवेदन किया जा सकता है।
  • सामाजिक सुरक्षा विभाग को अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का नोडल एजेंसी बनाया गया

इससे पूर्व समाज कल्याण विभाग अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वित करता था। जिसे बाल संरक्षण ईकाई में समाहित किया गया। लेकिन अब यह सामाजिक सुरक्षा विभाग का अंग है।

  • अंतरजातीय विवाह के द्वारा सामाजिक एकता को स्थापित करने के लिए युगल दम्पत्ति में से किसी एक का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना आवश्यक है। तथा दूसरे साथी को हिन्दू धर्म के उच्च जाति का होना चाहिए।
  • वर्तमान केंद्र सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इंटरकास्ट मैरेज प्रोत्साहन के लिये लाभार्थी का पारिवारिक बार्षिक आय 5.00 ₹ की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब अंतरजातीय विवाह करने वाले किसी भी आयवर्ग के लोग डॉ अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरेज योजना लाभ ले सकेंगे।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ (Bihar Antarjatiya Vivah Yojana 2022: Benefits)

  • इस योजना के तहत विवाह करने वाले नवविवाहित दम्पत्ति को राज्य सरकार के तरफ से कुल प्रोत्साहन राशि 3.5 लाख ₹ मिलेगा।
  • समाज में व्याप्त ऊँच-नीच की भावना को मिटाने में मदद मिलेगा।
  • जातिवाद व्यवस्था ख़त्म करने में सहायता मिलेगी।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु पात्रता (Bihar Antarjatiya Vivah Yojana 2022: Eligibility)

  • अंतरजातीय विवाहवकार्ने वाले युल की प्रथम विवाह होनी चाहिये।
  • युगल दम्पत्ति का विवाह हिन्दू मैरेज एक्ट के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
  • विवाह के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा।
  • दंपत्ति को आधारकार्ड अनिवार्य रूप से देना होगा।
  • विवाहित युवक को अपने जिले में आवेदन करना होगा। अगर युवक बिहार का निवासी नहीं है तो इस स्थिति में युवती के गृह जिला में आवेदन करना होगा।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन कहाँ करें (Bihar Antarjatiya Vivah Yojana 2022: Registration Process)

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ हेतु ऑफ लाइन आवेदन नवदम्पत्ति के युवक के गृह जिले में स्थित समाज कल्याण विभाग में करना होगा। अगर युवक बिहार के बहार का निवासी है वैसी परिस्थिति में लड़की के गृह जिले मव स्थित समाज कल्याण विभाग में जाकर आवेदन करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार समाज कल्याण विभाग की साइट www.socialwelfare.bih.nic.in/ पर जाकर आवेदन करें।

जरुरी दस्तावेज (Required Documents):

  • दंपत्ति का आधारकार्ड
  • वोटर आईडी
  • राशनकार्ड की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पंचायत में रजिस्ट्रेशन की कॉपी
  • दम्पत्ति का जॉइंट बैंक अकाउंट।
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